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विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतानका तरीका) (संशोधन)विनियमावली,2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

अधिसूचना सं. फेमा.98/आरबी 2003

दिनांक : 27 अगस्त ,2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतानका तरीका)
(संशोधन)विनियमावली,2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी के आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली , विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका ) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलायेगी ।
(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका ) विनियमावली,2000 के विनियम 3 के उप-विनियम (iv) के पश्चात निम्नलिखत उप-विनियम जोड़ा जायेगा अर्थात्:-ं

(iv) "विशेष आर्थिक अंचल की मणि और स्वर्णाभूषण इकाइयों और निर्यात-उन्मुख इकाइयों द्वारा निर्यात किये गये स्वर्णाभूषणों का मूल्य कीमती धातुओं के रूप में अर्थात् सोना/ चाँदी/ प्लैटिनम के समतुल्य बशर्ते कि विक्री संविदा में उसका प्रावधान हो और उसका मूल्य संबंधित जीआर/एसडीएफ/पीपी फॉर्मों में घोषित किया जाता हो " ।

(उषा थोरात)
कार्यपालक निदेशक

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