विदेशी मुद्रा प्रबंध - (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) (संशोधन) विनियमावली, 2005 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध - (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) (संशोधन) विनियमावली, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 128/2005-आरबी 11 जनवरी , 2005 विदेशी मुद्रा प्रबंध - (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 14/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, (एफ.आर.जोसफ)
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पाद टिप्पणी : "1. यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को नवंबर 19, 2004 के एपी डीआइआर सिरीज़ परिपत्र सं.28 द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को निदेश जारी किए गए थे। 2. मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जीएसआर. सं.397( E ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सितंबर 29, 2003 के जीएसआर. सं.772( E ) द्वारा संशोधित किए गए। |