विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.70/आरबी-2002 दिनांक: 26 अगस्त,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप- धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2002 कहलायेगी और यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 3. संशोधन "जिन संविदाओं में रुपया भी एक मुद्रा के रूप में शामिल हो , यदि एक बार वे निरस्त कर दी जाती हैं , तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर यथा अनुमत के सिवाय , पुन: नहीं लागू की जा सकेंगी परंतु परिपक्वता अथवा उससे पहले प्रचलित दरों पर उसे रोल ओवर किया जा सकता है । निर्यात लेनदेन के अंतर्गत आनेवाली संविदाएं बिना किसी प्रतिबंध के निरस्त की जा सकेंगी ।" (कि.ज.उदेशी) |