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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.70/आरबी-2002

दिनांक: 26 अगस्त,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं)
(संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप- धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2002 कहलायेगी और यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

3. संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 1 के अनुच्छेद अ.1 में मद (ज) स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:-

"जिन संविदाओं में रुपया भी एक मुद्रा के रूप में शामिल हो , यदि एक बार वे निरस्त कर दी जाती हैं , तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर यथा अनुमत के सिवाय , पुन: नहीं लागू की जा सकेंगी परंतु परिपक्वता अथवा उससे पहले प्रचलित दरों पर उसे रोल ओवर किया जा सकता है । निर्यात लेनदेन के अंतर्गत आनेवाली संविदाएं बिना किसी प्रतिबंध के निरस्त की जा सकेंगी ।"

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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