विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 96/2003-आरबी दिनांक: 02 जुलाई , 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ विनियमावली में संशोधन 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली,2000 के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के खंड (iii) में " शाखा/ उसके किसी कार्यालय " के बाद कोष्ठक (ब्रेकेट)समेत " परियोजना कार्यालय के सिवाय " शब्द जोड़े जायेंगे । (उषा थोरात) |