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विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा 96/2003-आरबी

       दिनांक: 02 जुलाई , 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण)
(संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) यह विनियमावली,"विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2003 " कहलाएगी।

(ii) यह भारत सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली,2000 के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के खंड (iii) में " शाखा/ उसके किसी कार्यालय " के बाद कोष्ठक (ब्रेकेट)समेत " परियोजना कार्यालय के सिवाय " शब्द जोड़े जायेंगे ।

(उषा थोरात)
कार्यपालक निदेशक

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