विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2007
विदेशी मुद्रा विभाग अधिसूचना सं.फेमा 152/2007-आरबी दिनांक: 15 मई, 2007 विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (ii) यह विनियमावली 16 नवंबर 2006 से लागू होंगी। @ विनियमावली में संशोधन 2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 में "प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचनपत्र और केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 9 अक्तूबर 2002 के परिपत्र के निधारित फॉर्मेट में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र " (ख) उप-विनियम (3) में, (iii) खंड (ii)में उप-खंड (ख) निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा "प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचनपत्र और केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 9 अक्तूबर 2002 के परिपत्र के निधारित फॉर्मेट में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र " (ख) विनियम 6 के उप-विनियम 1 में , (सलीम गंगाधरन) @ प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियमावली के पूर्व-व्यापी प्रभाव से लागू होने के कारण किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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