विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2009
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.198/2009-आरबी दिनांक : सितम्बर 24, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ,एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2000, (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000-आरबी ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम,"विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2009 " कहलाएंगे । (ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली,2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000-आरबी ) के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के परंतुक के खंड (ग) तथा (घ) निम्नलिखित रुप मे.प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:- "(ग) विप्रेषण के लिए कर प्राधिकरण से आपत्ति नहीं अथवा कर बेबाकी प्रमाणपत्र (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : मूल विनियम , भारत के राजपत्र में दिनांक 3 मई , 2000 के जी.एस.आर. सं.396(E) के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुए हैं और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधित किए गए हैं : 19 अगस्त, 2002 का जीएसआर सं.576(E)
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