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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.82/2003-आरबी

दिनांक: 10 जनवरी ,2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
 (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (घ),धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
(दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के उप-विनियम (i) के खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :,

" (vii) प्राधिकृत व्यापारी भारत में एफसीएनआ(आ) खाते में धारित निधियों के आधार पर केवल खाताधारी को इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी निदेशौं के अधीन विदेशी मुद्रा ऋण दे सकता है ।"

 (कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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