विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 104/आरबी-2003 दिनांक : 21 अक्तूबर 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 के उप-खंड (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए,भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली,विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी । 2.विनियम में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में , (क) अनुसूची II में, पैराग्राफ(2) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात, कोई अनिवासी भारतीय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन, अंतर-मुद्रा (रुपया शामिल नहीँ) अपने एफसीएनआर(बैंक) खाते में धारित विदेशी मुद्रा की जमा राशि परिवर्तित करने के लिए दूसरी विदेशी मुद्रा में जिसमें एक एफसीएनआर(बैंक) जमा रा जाना अनुमत है , वायदा संविदा कर सकता है। " (ख) पैराग्राफ(3) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात, (उषा थोरात) |