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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा. 104/आरबी-2003

दिनांक : 21 अक्तूबर 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)
(तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 के उप-खंड (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए,भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली,विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी ।
(ii) यह विनियमावली, राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2.विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में ,
(i) अनुसूची I में,
" क. वायदा संविदा " में पैराग्राफ(झ) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात,
" (ङ) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा में,निगमित परंतु भारत रुपये मे निपटाए गए लेनदेन के संबंध में ं विनिमय जोखिम की रक्षा के लिए भारत में, प्राधिकृत व्यापारी के साथ वायदा संविदा कर सकता है। "

(क) अनुसूची II में, पैराग्राफ(2) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात,

कोई अनिवासी भारतीय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन, अंतर-मुद्रा (रुपया शामिल नहीँ) अपने एफसीएनआर(बैंक) खाते में धारित विदेशी मुद्रा की जमा राशि परिवर्तित करने के लिए दूसरी विदेशी मुद्रा में जिसमें एक एफसीएनआर(बैंक) जमा रा जाना अनुमत है , वायदा संविदा कर सकता है। "

(ख) पैराग्राफ(3) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात,
" 3 अ.भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन अपने प्रस्ताव भारत में,विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संभावित जोखिम की रक्षा के लिए रुपया एक मुद्रा के रूप में,वायदा संविदा कर सकता है। "

(उषा थोरात)
कार्यपालक निदेशक

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