भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा 86/2003-आरबी दिनांक : 01 मार्च, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी में ,आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2003 कहलाएगी। (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी। 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 के विनियम 6में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा :- (क) (i) उप-विनियम (2)में , खंड(i) के द्वितीय परंतुक में "50 मिलियन अमरीकी डॉलर"अंक और शब्दों के लिए "100 मिलियन अमरीकी डॉलर " अंक और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए । (ii) खंड (iii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा :- (iii) जायज कारोबार करने वाले विदेशी संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है । (ख) उप-विनियम (3)में , (i) खंड (ii) में "50 प्रतिशत से अनधिक " अंक और शब्दों के बदले "100 प्रतिशत तक " अंक और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए । (ii) परंतुक निकाल दिया जाए :- (कि.ज.उदेशी ) कार्यपालक निदेशक |