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विदेशी मुद्रा प्रबंध - (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियमावली, 2005

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग

अधिसूचना सं.फेमा.132/2005-आरबी

दिनांक: 31 मार्च, 2005

विदेशी मुद्रा प्रबंध - (किसी विदेशी प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियमावली, 2005

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा उसकी अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा सं.19/आरबी-2000) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2004 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(पहला संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएगी।

(ii) ये संशोधन नीचे विनिर्दिष्ट किए गए तारीखों से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2005 में,

I) विनियम 22 के वर्तमान उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो . . . . . . . . से लागू समझे जाएंगे :

" (2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, अकेले होने के कारण, जो किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा अथवा किसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित सहायक कंपनी अथवा भारतीय कंपनी, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ईक्विटी धारिता कम से कम 51 प्रतिशत है, का कर्मचारी अथवा निदेशक है, वह उक्त विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयर खरीद सकता है।

स्पष्टीकरण

इस खण्ड के लिए, ’अप्रत्यक्ष रूप’ का तात्पर्य किसी स्पेशल परपस वेहिकल अथवा किसी स्टेप डाऊन सहायक कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष धारिता है।"

II) वर्तमान विनियम 24 के उप-विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, जो 1 अक्तूबर 2004 से लागू होने की संभावना है :

"(3) ज्ञान आधारित क्षेत्र में कोई भारतीय कंपनी को एडीआर/जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प योजनाओं के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अपने निवासी कर्मचारियों (कार्यरत निदेशकों सहित) को अनुमति दे सकते हैं

बशर्ते :-

किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प के निर्गम सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प एवं स्टॉक खरीद योजना) मार्गदर्शी सिद्धांत, 1999 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे और कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प के मामलों को गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प के निर्गम एडीआर/जीडीआर संबंधित विकल्पों के निर्गम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे;

इसके अलावा बशर्ते खरीद के लिए प्रतिफल समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। "

स्पष्टीकरण : खंड के प्रयोजन के किए ज्ञान आधारित क्षेत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जो 15 सितंबर 2005 के भारतीय कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के स्टॉक विकल्पों के निर्गम एडीआर/जीडीआर संबंधित विकल्पों के लिए समय समय पर दिये गये थशा-निर्देशों के अुनसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचत किए गए हैं "

(एफ.आर. जोसेफ)
मुख्य महाप्रबंधक

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