भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय - मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.150/2006-आरबी दिनांक: 21 अगस्त, 2006 विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2006 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली 2006 कहलाएंगे। (ii) ये 26 जुलाई, 2006 से लागू समझे जाएंगे। 2. विनियम 6 आ में संशोधन :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) में, विनियम 6आ में, (i) "भारत में निवासी व्यक्ति एकल अथवा एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी अथवा भारत में पंजीकृत एक म्यूच्युअल फंड होने के कारण" शब्दों को "भारत में निवासी व्यक्ति, एकल अथवा एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी होने के कारण" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) परंतुक में, खण्ड (ख) में, खण्ड (ii) को हटा दिया जाएगा (iii) परंतुक में, खण्ड (ख) में, खण्ड (iii) को खण्ड (ii) के रूप में पुन: संख्या दी जाएगी। 3.नया विनियम 6इ को शामिल करना मुख्य विनियमावली के विनियम 6आ के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् : "6इ. म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवेश (1) "भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत म्यूच्युअल फंड, विनिर्दिष्ट सीमा के अंदर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी समुद्रपारीय कंपनी के शेयरों अथवा निर्धारित बांडों/ निर्धारित आय प्रतिभूतियों अथवा एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुबद्ध अन्य प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। (2) म्यूच्युअल फंडों द्वारा विदेशी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री से संबंधित प्रत्येक लेनदेन भारत में प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के माध्यम से किए जाएंगे।" 4. विनियम 26 में संशोधन मुख्य विनियमावली के विनियम 26 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, "26. म्यूच्युअल फंडों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद इन विनियमों और समय-समय पर सेबी द्वारा अधिसूचित की जानेवाली ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी।" (एम. सेबेस्टियन) मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी : (i) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवंबर 19, 2004 को जी.एस.आर. सं.757(E) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् अप्रैल 7, 2005 के जी.एस.आर.220(E) और मई 27, 2005 के जी.एस.आर.337(E) द्वारा संशोधित किए गए हैं। |