विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.49/2002-आरबी दिनांक:19 जनवरी , 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित , विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, (1)(क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली,2002 कहलाएगी। (ख)ये संशोधन सरकारी गजट में उसकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध ( किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)विनियमावली, 2000 में, विनियम 6 म के उप-विनियम 2 के खण्ड (i) में निम्नलिखित परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए: (कि.ज.उदेशी) |