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विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.49/2002-आरबी

  दिनांक:19 जनवरी , 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित , विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

(1)(क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली,2002 कहलाएगी।

(ख)ये संशोधन सरकारी गजट में उसकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध ( किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)विनियमावली, 2000 में,

विनियम 6 म के उप-विनियम 2 के खण्ड (i) में निम्नलिखित परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए:
"बशर्ते इसके आगे यह है कि 50 दशमलक्ष अमरीकी डालर की सीमा किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में सस्ति किसी इकाई द्वारा वित्तीय बचनबध्दता के लिए लागू नहीं होगी । जहाँ निवेश समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता )विनियमावली, 2000 के अनुसार बनाये रखे उसके ईईएफसी खाता में शेषों में से किया गया है ।"

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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