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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.88/2003-आरबी

दिनांक : 01 अप्रैल, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
 (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी में , आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 के विनियम (क) 6 में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :-

" 6 अ. समुद्रपारीय पंजीकृत कंपनियों की इक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति
भारत में निवासी व्यक्ति जो व्यक्ति या सूचीबध्द भारतीय कंपनी या भारत में पंजीकृत म्युचुअल फंड है , वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज  में सूचीबध्द और निवेश वर्ष की पहली जनवरी को उसके अपने नाम में शेयरधारिता 10 प्रतिशत से कम न हो, ऐसी विदेशी कंपनी में निवेश कर सकता है , बशर्ते कि ;

(i) सूचीबध्द भारतीय कंपनी द्वारा निवेश के मामले में , निवेश नवीनतम् लैखा परीक्षति तुलनपत्र में दर्शायी गई शुध्द मालियत के 25 से अधिक न हो,;

(ii) म्युचुअल फंड द्वारा निवेश के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय समय पर नियत सीमा से अधिक न हो,;

(iii) समुद्रपारीय कंपनी के शेयरों की खरीद व बिक्री से संबंधित प्रत्येक लेनदेन भारत में नामित किसी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के माध्यम से किया जाए। "

(कि.ज.उदेशी )
कार्यपालक निदेशक

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