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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवां संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.79/2002-आरबी

दिनांक:10 दिसंबर ,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(सातवां संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए ,भारतीय रिज़र्व बैंक , विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)विनियमावली,2000 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)विनियमावली,2002 कहलायेगी ।
    
(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. विनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)विनियमावली,2000 के विनियम (6) के उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा :-

(क) उप-खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जायेगा ;-

" बशर्ते कि म्यांमार और सार्क देशों ( नेपाल, भूटान, और पाकिस्तान के सिवाय) में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत अनुषंगी के संबंध में किसी एक वित्तीय वर्ष में कुल वादा 150 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगा । "

(ख) खण्ड (ii) में, शब्दों और अंकों में "350 करोड़ रुपये "के स्थान पर "700 करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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