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विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग

अधिसूचना सं.फेमा.41/2001-आरबी

दिनांक: 02 मार्च, 2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति
का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित,विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)(संशोधन)विनियमावली, 2001 कहा जायेगा ।

(ii)  ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)विनियमावली, 2000 में

(i) अनुसूची 1 में पैरा 4 के बाद निम्नलिखित पैरा जाएगा,यथा " 4 ए भारत में पंजीकृत दलाल भारत के बाहर निवासी व्यक्ति की ओर से एडीआर/जीडीआर में खरीदे गये इस प्रकार के शयरों के परिवर्तन के प्रयोन हेतु भारतीय कंपनी शेयर खरीद सकते हैं।"

बशर्ते कि;

(i) शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गये हों;

(ii) भारतीय कंपनी ने एडीआर/जीडीआर जारी किया हो

(iii) शेयर संबंधित भारतीय कंपनी के एडीआर/जीडीआर के अभिरक्षक की अनुमति से खरीदे गये हों ,और उन्हें अभिरक्षक के पास जमा किया गया हो ।

(iv) इस प्रकार से खरीदे गये शेयरों की संख्या पूर्वता प्राप्त शेयरों मे परिवर्तित एडीआर/जीडीआर से अधिक नहीं होनी चाहिए और यथा लागू क्षेत्रीय नियंत्रण (सेक्टोरल कैप) के अधीन हो;

(v) अनिवासी निवेशक , दलाल , अभिरक्षक और विदेशी निक्षेपागार ने विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉडों और साधारण शेयरों (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जरिये) योजना 1993 के लिए योजना के उप-बंधों और उसके अधीन केंद्रीय सरकार द्वाा समय -समय पर जारी मार्गदर्शी सिध्दांतों का अनुपालन किया है ।

4.बी.

(i)

भारतीय कंपनी उसके शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों पर विदेशी निक्षेपागार के साथ शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्धारित किये गए मूल्य पर एडीआर/जीडीआर के निर्गम को प्रायोजित कर सकता है ।

 

(ii)

निर्गम आगमों को भारत को एक माह की अवधि के भीतर र्प्यावर्तित किया जाना होगा ;

 

(iii)

प्रायोजक कंपनी को विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉडों और साधारण शेयरों (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जरिये) योजना 1993 के लिए योजना के उप-बंधों और उसके अधीन केंद्रीय सरकार द्वाा समय -समय पर जारी मार्गदर्शी सिध्दांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

 

(iv)

प्रायोजक कंपनी को ऐसे निगमों के पूर्ण ब्योरे अनुबंध सी में विनिर्दिष्ट फॉर्म सी में विदेशी निवेश प्रभाग , विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ,भारतीय रिज़र्व बैंक,केंद्रीय कार्यालय मुंबई को निर्गम समाप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

 

(v)

अनुसूची 2 के पैरा 1 के उप- पैरा (4 के परंतुक में "40 प्रतिशत " आंकड़े और शब्दों के लिए "49 प्रतिशत "आंकड़े और शब्दों को प्रतिस्थापित करें .

(डी.पी.सारडा)
कार्यपालक निदेशक

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