भ्ाारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभ्ााग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.111/2004-आरबी दिनांक: 01 मार्च ,2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध - (भ्ाारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (संशोधन) विनियमावली, 2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 18 जून 2003 की अधिसूचना सं. फेमा 94/2003-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा , समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भाारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (संशोधन) विनियमावली 2004 कहलाएगी। (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । विनियमावली में संशोधन 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000 में अनुसूची 1 में संलग्नक " आ " में , मद 20 के बाद पैरा 2(vii क) निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा । " 21.कोई अन्य क्षेत्र / कार्यकलाप) ----------100% (यदि संलग्नक अ में शमालि न किया गया हो) (श्यामला गोपीनाथ) कार्यपालक निदेशक
पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 3 मई , 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् उसे निम्नवत् संशोधित किया गया है :-
(क) |
26 दिसंबर 2000 का |
जीएसआर सं.175(E) |
(ख) |
16 फरवरी 2001 का |
जीएसआर सं.182(ई) |
(ग) |
02 मार्च 2001 का |
जीएसआर सं.158(ई) |
(घ) |
20 सितंबर 2001का |
जीएसआर सं.574(ई) |
(ङ) |
29 नवंबर 2001का |
जीएसआर सं.4 (ई) |
(च) |
12 नवंबर 2002का |
जीएसआर सं.223 (ई) |
(छ) |
17 जनवरी 2003 का |
जीएसआर सं. 225(ई) |
(ज) |
18 जून 2003 का |
जीएसआर सं.558 (ई) |
(झ) |
03 अक्तूबर 2003 का |
जीएसआर सं.835 (ई) |
(ञ) |
27 अक्तूबर 2003 का |
जीएसआर सं. 899(ई) |
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