विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2008 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2008
भारतीय रिजर्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.
अधिसूचना सं.फेमा 175 /2008-आरबी
दिनांक 22 फरवरी, 2008
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2008
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000
(मई 3,2000 की अधिसूचना सं फेमा 20/2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन) विनियमावली 2008 कहलाऐंगे।
(ii) ये दिसंबर, 2007 के 31 दिन से लागू समझे जाएंगे । @
2. विनियमावली में संशोधन
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000(मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000) में अनुसूची 2 में, पैरा 1 में ,उप पैरा (5) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा , अर्थात्" (6) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा यथानुबद्ध शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री (शार्ट सेलिंग) साथ ही उधार देने और उधार लेने का कार्य कर सकते हैं ।"
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी :
@(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।
(ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :-
दिनांक 02.03.2001 का जीएसआर सं.158(E)
दिनांक 13.03.2001 का जीएसआर सं.175(E)
दिनांक 14.03.2001 का जीएसआर सं.182(E)
दिनांक 02.01.2002 का जीएसआर सं. 4(E)
दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.574(E)
दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.223(E)
दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.225(E)
दिनांक 22.07.2003 का जीएसआर सं.558(E)
दिनांक 23.10.2003 का जीएसआर सं.835(E)
दिनांक 22.11.2003 का जीएसआर सं.899(E)
दिनांक 07.01.2004 का जीएसआर सं.12(E)
दिनांक 23.04.2004 का जीएसआर सं.278(E)
दिनांक 16.07.2004 का जीएसआर सं.454(E)
दिनांक 21.09.2004 का जीएसआर सं.625(E)
दिनांक 08.12.2004 का जीएसआर सं.799(E)
दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.201(E)
दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.202(E)
दिनांक 25.07.2005 का जीएसआर सं.504(E)
दिनांक 25.07.2005 का जीएसआर सं.505(E)
दिनांक 29.07.2005 का जीएसआर सं.513(E)
दिनांक 22.12.2005 का जीएसआर सं.738(E)
दिनांक 19.01.2006 का जीएसआर सं.29(E)
दिनांक 11.07.2006 का जीएसआर सं.413(E)
दिनांक 14.11.2007 का जीएसआर सं.712(E)
दिनांक 14.11.2007 का जीएसआर सं.713(E)
दिनांक 29.11.2007 का जीएसआर सं.737(E)
जी. एस. आर. सं. 575(E)/अगस्त 5, 2008 |