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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं.फेमा 205/2010-आरबी

दिनांक: 7 अप्रैल, 2010

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति
द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000  (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :

1.   संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन)  विनियमावली 2010 कहे जायें ।

(ii)     ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2.    विनियम  में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000) (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में  संदर्भित ) के,

(i) विनियम 6 के उप-विनियम (2)में, खंड (iv) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात :

"(iv) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार आधार पर निम्नवत् प्रस्ताव दिया जायेगा:

(क) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द कंपनी के शेयरों के मामलों में कंपनी द्वारा नियत मूल्य पर ;

(ख)  भारत में किसी मान्यता प्राप्त  स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबध्द  कंपनी के शेयरों के मामलों में उस मूल्य पर जो कि स्वत्वाधिकार आधार पर निवासी शेयरधारकों को  दिये गये मूल्य से कम न हो । "

(ii)     अनुसूची 1 में पेराग्राफ 5 को ध निम्नलिखित पेराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :

" 5.निर्गम मूल्य

भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को इस अनुसूची के तहत जारी शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से  कम नहीं होगा -

(क) जहाँ पर शेयर कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द है, उस कंपनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला गया मूल्य ;

(ख)  जहाँ  पर शेयर कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द न हो तो उस कंपनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी-।- मर्चेंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार द्वारा बट्टागत मुक्त नकदी प्रवाह विधि के अनुसार किया गया उचित मूल्याकंन; और

(ग)  जहाँ  पर शेयर  अधिमान्य आबंटन पर जारी हुए हों , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक निवासी व्यक्ति से अनिवासी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ।"

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(अ) में भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई है और तत्पश्चात् निम्नवत्  संशोधित किए गए हैः-

सं.सा.नि.सं.

158 (अ)

दिनांक 02.03.2001

सं.सा.नि.सं.

175 (अ)

दिनांक 13.03.2001

सं.सा.नि.सं.

182 (अ)

दिनांक 14.03.2001

सं.सा.नि.सं.

  04(अ)

दिनांक 02.01.2002

सं.सा.नि.सं.

574 (अ)

दिनांक 19.08.2002

सं.सा.नि.सं.

223 (अ)

दिनांक 18.03.2003

सं.सा.नि.सं.

225 (अ)

दिनांक 18.03.2003

सं.सा.नि.सं.

558 (अ)

दिनांक 22.07.2003

सं.सा.नि.सं.

835 (अ)

दिनांक 23.10.2003

सं.सा.नि.सं.

899 (अ)

दिनांक 22.11.2003

सं.सा.नि.सं.

  12 (अ)

दिनांक 07.01.2004

सं.सा.नि.सं.

278 (अ)

दिनांक 23.04.2004

सं.सा.नि.सं.

454 (अ)

दिनांक 16.07.2004

सं.सा.नि.सं.

625 (अ)

दिनांक 21.09.2004

सं.सा.नि.सं.

799(अ)

दिनांक 08.12.2004

सं.सा.नि.सं.

201 (अ)

दिनांक 01.04.2005

सं.सा.नि.सं.

202 (अ)

दिनांक 01.04.2005

सं.सा.नि.सं.

504(अ)

दिनांक 25.07.2005

सं.सा.नि.सं.

505(अ)

दिनांक 25.07.2005

सं.सा.नि.सं.

513(अ)

दिनांक 29.07.2005

सं.सा.नि.सं.

738(अ)

दिनांक 22.12.2005

सं.सा.नि.सं.

  29(अ)

दिनांक 19.01.2006

सं.सा.नि.सं.

413(अ)

दिनांक 11.07.2006

सं.सा.नि.सं.

712(अ)

दिनांक 14.11.2007

सं.सा.नि.सं.

713(अ)

दिनांक 14.11.2007

सं.सा.नि.सं.

737(अ)

दिनांक 29.11.2007

सं.सा.नि.सं.

575(अ)

दिनांक 05.08.2008

सं.सा.नि.सं.

896(अ)

दिनांक 30.12.2008

सं.सा.नि.सं.

851(अ)

दिनांक 01.12.2009


भारत सरकार  के  सरकारी  राजपत्र – असाधारण- भाग II,खण्ड 3, उप खण्ड (i) दिनांकित 21.04.2010- जी.एस.आर सं.341 (ई) में प्रकाशित

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