विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 205/2010-आरबी दिनांक: 7 अप्रैल, 2010 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन) विनियमावली 2010 कहे जायें । (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। 2. विनियम में संशोधन :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000) (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में संदर्भित ) के, (i) विनियम 6 के उप-विनियम (2)में, खंड (iv) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात : "(iv) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार आधार पर निम्नवत् प्रस्ताव दिया जायेगा: (क) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द कंपनी के शेयरों के मामलों में कंपनी द्वारा नियत मूल्य पर ; (ख) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबध्द कंपनी के शेयरों के मामलों में उस मूल्य पर जो कि स्वत्वाधिकार आधार पर निवासी शेयरधारकों को दिये गये मूल्य से कम न हो । " (ii) अनुसूची 1 में पेराग्राफ 5 को ध निम्नलिखित पेराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात : " 5.निर्गम मूल्य भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को इस अनुसूची के तहत जारी शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा - (क) जहाँ पर शेयर कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द है, उस कंपनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला गया मूल्य ; (ख) जहाँ पर शेयर कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द न हो तो उस कंपनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी-।- मर्चेंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार द्वारा बट्टागत मुक्त नकदी प्रवाह विधि के अनुसार किया गया उचित मूल्याकंन; और (ग) जहाँ पर शेयर अधिमान्य आबंटन पर जारी हुए हों , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक निवासी व्यक्ति से अनिवासी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ।" (सलीम गंगाधरन)
पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(अ) में भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई है और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधित किए गए हैः-
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