भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं.फेमा.383/2017-आरबी 10 जनवरी 2017 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) (इसके बाद “मूल विनियमवली” कहलाया जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे। (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. अनुसूची 1 में संशोधन:- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) की अनुसूची-1 के अनुबंध "बी" में ए. पैराग्राफ सं. एफ़.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
“एफ़.4 |
प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी |
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एफ़.4.1 |
प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा: शेयर बाज़ार, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्स्चेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम, जो सेबी की विनियमावली के अनुपालन में हों। |
49% |
स्वचालित मार्ग से |
एफ़.4.2 |
अन्य शर्तें : |
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(i) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) सहित ऐसे विदेशी निवेश, जो केंद्र सरकार, सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / विनियमों के अधीन हों। (ii) यहाँ प्रयुक्त उन सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें इस विनियमावली में परिभाषित नहीं किया गया हैं, किन्तु उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अथवा सेबी द्वारा अन्य संबन्धित विनियमों में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें संबन्धित अधिनियमों / विनियमों में दिये गए हैं। |
बी. मौजूदा पैराग्राफ एफ़.6 को हटा दिया गया है। सी. मौजूदा पैराग्राफ एफ़.7 एफ़.8 एफ़.9 एवं एफ़.10 को क्रमशः एफ़.6 एफ़.7 एफ़.8 एवं एफ़.9 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। (शेखर भटनागर) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:- जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 जी.एस.आर. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 जी.एस.आर. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 जी.एस.आर. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 जी.एस.आर. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 जी.एस.आर. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 जी.एस.आर. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 जी.एस.आर. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 जी.एस.आर. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 जी.एस.आर. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 जी.एस.आर. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014 जी.एस.आर. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014 जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014 जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015 जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015 जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015 जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015 जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015 जी.एस.आर. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015 जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016 जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016 जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016 जी.एस.आर. सं. 465(अ) दिनांक 28.04.2016 जी.एस.आर. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016 जी.एस.आर. सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016 जी.एस.आर. सं. 1002(अ) दिनांक 24.10.2016 जी.एस.आर. सं. 1003(अ) दिनांक 24.10.2016 जी.एस.आर. सं. 1015(अ) दिनांक 27.10.2016 जी.एस.आर. सं. 1042(अ) दिनांक 04.11.2016 |