भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.138/2005-आरबी दिनांक: 22 जुलाई 2005 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) ( पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2005 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(पांचवां संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएंगे। (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। 2. विनियमावली में संशोधन :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, विनियम 5 में, (i) "उप-विनियम (2) में,परंतुक को हटा दिया जायेगा । (ii) "उप-विनियम (3) में,खण्ड (i) में परंतुक और उसके पूर्ववर्ती कॉमा को हटा दिया जायेगा । (iii) "उप-विनियम (3) में,खण्ड (ii)में परंतुक और उसके पूर्ववर्ती कॉमा को हटा दिया जायेगा । (iv) "उप-विनियम (5) में,परंतुक को हटा दिया जायेगा । (विनय बैजल) मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :- दिनांक 02.03.2001 का जीएसआर सं.158(E) दिनांक 13.03.2001 का जीएसआर सं.175(E) दिनांक 14.03.2001 का जीएसआर सं.182(E) दिनांक 02.01.2002 का जीएसआर सं. 4(E) दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.574(E) दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.223(E) दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.225(E) दिनांक 22.07.2003 का जीएसआर सं.558(E) दिनांक 23.10.2003 का जीएसआर सं.835(E) दिनांक 22.11.2003 का जीएसआर सं.899(E) दिनांक 07.01.2004 का जीएसआर सं.12(E) दिनांक 23.04.2004 का जीएसआर सं.278(E) दिनांक 16.07.2004 का जीएसआर सं.454(E) दिनांक 21.09.2004 का जीएसआर सं.625(E) दिनांक 08.12.2004 का जीएसआर सं.799(E) दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.201(E) दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.202(E) |