भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं.फेमा. 366/2016-आरबी 30 मार्च 2016 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2016 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे। (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. अनुसूची 1 में संशोधन :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, मौजूदा अनुबंध 'बी' में, i. मौजूदा मद सं. एफ़.7, एफ़.7.1 और एफ़.7.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
एफ़.7. |
बीमा |
% इक्विटी/एफ़डीआई की सीमा |
प्रवेश मार्ग |
एफ़.7.1 |
बीमा (i) बीमा कंपनी (ii) बीमा ब्रोकर (iii) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (iv) सर्वेयर और हानि आकलक (loss assessors) (v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं |
49% |
स्वचालित मार्ग से |
एफ़.7.2 |
अन्य शर्तें: (ए) कोई भी भारतीय बीमा कंपनी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों में कुल विदेशी निवेशकों की समग्र होल्डिंग अपनी (ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की) प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 49% से अधिक नहीं होने देगी; (बी) भारतीय बीमा कंपनी की कुल प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 49% की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत होगा, बशर्ते बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन/सत्यापन किया गया हो। (सी) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम,1938 के प्रावधानों और इस शर्त के अधीन होगा कि एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियां बीमा और संबंधित गतिविधियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस/अनुमोदन प्राप्त करेंगी। (डी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण समय-समय पर वित्तीय सेवाएँ विभाग/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी नियमों/विनियमों के अनुसार उनके द्वारा किए गए निर्धारणनुसार हमेशा निवासी भारतीय एंटिटीयों के हाथ में रहेगा। (ई) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फेमा विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम (2), (2ए), (3) एवं (8) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 के प्रावधानों के अधीन होगा। (एफ़) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा विनियमावली में दिए गए कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन हो सकेगी । (जी) 49% तक की विदेशी ईक्विटी निवेश की सीमा बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटरों, सर्वेयरों एवं हानि आकलकों तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं पर भी उल्लिखित समान शर्तों के साथ लागू होगी। (एच) बशर्ते यह कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था के रूप में अनुमत कोई एंटिटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी। यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटिटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए। (आई) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए “बैंकिंग-निजी क्षेत्र” संबंधी पैराग्राफ सं. एफ़ 2.2(4)(i)(b) एवं (d) के उपबंध लागू होंगे। (जे) शब्दावली : - ‘नियंत्रण’, ‘इक्विटी शेयर पूंजी’, ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)’, ‘विदेशी निवेशक’, ‘विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक’, ‘भारतीय बीमा कंपनी’, ‘भारतीय कंपनी’, ‘भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण’, ‘भारतीय स्वामित्व’, ‘अनिवासी एंटिटी’, ‘सार्वजनिक वित्तीय संस्था’, ‘निवासी भारतीय नागरिक’, ‘कुल विदेशी निवेश’ का अर्थ वही होगा जो वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा जारी 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.115(ई) में और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों में दिया गया है। |
(आर एल शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक
पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (ई) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:- जी.एस.आर. सं. 158(ई) दिनांक 02.03.2001 जी.एस.आर. सं. 175(ई) दिनांक 13.03.2001 जी.एस.आर. सं. 182(ई) दिनांक 14.03.2001 जी.एस.आर. सं. 4(ई) दिनांक 02.01.2002 जी.एस.आर. सं. 574(ई) दिनांक 19.08.2002 जी.एस.आर. सं. 223(ई) दिनांक 18.03.2003 जी.एस.आर. सं. 225(ई) दिनांक 18.03.2003 जी.एस.आर. सं. 558(ई) दिनांक 22.07.2003 जी.एस.आर. सं. 835(ई) दिनांक 23.10.2003 जी.एस.आर. सं. 899(ई) दिनांक 22.11.2003 जी.एस.आर. सं. 12(ई) दिनांक 07.01.2004 जी.एस.आर. सं. 278(ई) दिनांक 23.04.2004 जी.एस.आर. सं. 454(ई) दिनांक 16.07.2004 जी.एस.आर. सं. 625(ई) दिनांक 21.09.2004 जी.एस.आर. सं. 799(ई) दिनांक 08.12.2004 जी.एस.आर. सं. 201(ई) दिनांक 01.04.2005 जी.एस.आर. सं. 202(ई) दिनांक 01.04.2005 जी.एस.आर. सं. 504(ई) दिनांक 25.07.2005 जी.एस.आर. सं. 505(ई) दिनांक 25.07.2005 जी.एस.आर. सं. 513(ई) दिनांक 29.07.2005 जी.एस.आर. सं. 738(ई) दिनांक 22.12.2005 जी.एस.आर. सं. 29(ई) दिनांक 19.01.2006 जी.एस.आर. सं. 413(ई) दिनांक 11.07.2006 जी.एस.आर. सं. 712(ई) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 713(ई) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 737(ई) दिनांक 29.11.2007 जी.एस.आर. सं. 575(ई) दिनांक 05.08.2008 जी.एस.आर. सं. 896(ई) दिनांक 30.12.2008 जी.एस.आर. सं. 851(ई) दिनांक 01.12.2009 जी.एस.आर. सं. 341(ई) दिनांक 21.04.2010 जी.एस.आर. सं. 821(ई) दिनांक 10.11.2012 जी.एस.आर. सं. 606(ई) दिनांक 03.08.2012 जी.एस.आर. सं. 795(ई) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 796(ई) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 797(ई) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 945(ई) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 946(ई) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 38(ई) दिनांक 22.01.2013 जी.एस.आर. सं. 515(ई) दिनांक 30.07.2013 जी.एस.आर. सं. 532(ई) दिनांक 05.08.2013 जी.एस.आर. सं. 341(ई) दिनांक 28.05.2013 जी.एस.आर. सं. 344(ई) दिनांक 29.05.2013 जी.एस.आर. सं. 195(ई) दिनांक 01.04.2013 जी.एस.आर. सं. 393(ई) दिनांक 21.06.2013 जी.एस.आर. सं. 591(ई) दिनांक 04.09.2013 जी.एस.आर. सं. 596(ई) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 597(ई) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 681(ई) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 682(ई) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 818(ई) दिनांक 31.12.2013 जी.एस.आर. सं. 805(ई) दिनांक 30.12.2013 जी.एस.आर. सं. 683(ई) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 189(ई) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 190(ई) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 270(ई) दिनांक 07.04.2014 जी.एस.आर. सं. 361(ई) दिनांक 27.05.2014 जी.एस.आर. सं. 370(ई) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 371(ई) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 435(ई) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 400(ई) दिनांक 12.06.2014 जी.एस.आर. सं. 436(ई) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 487(ई) दिनांक 11.07.2014 जी.एस.आर. सं. 632(ई) दिनांक 02.09.2014 जी.एस.आर. सं. 798(ई) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 799(ई) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 800(ई) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 829(ई) दिनांक 21.11.2014 जी.एस.आर. सं. 906(ई) दिनांक 22.12.2014 जी.एस.आर. सं. 914(ई) दिनांक 24.12.2014 जी.एस.आर. सं. 30(ई) दिनांक 14.01.2015 जी.एस.आर. सं. 183(ई) दिनांक 12.03.2015 जी.एस.आर. सं. 284(ई) दिनांक 13.04.2015 जी.एस.आर. सं. 484(ई) दिनांक 11.06.2015 जी.एस.आर. सं. 745(ई) दिनांक 30.09.2015 जी.एस.आर. सं. 759(ई) दिनांक 06.10.2015 जी.एस.आर. सं. 823(ई) दिनांक 30.10.2015 जी.एस.आर. सं. 858(ई) दिनांक 16.11.2015 जी.एस.आर. सं. 165(ई) दिनांक 15.02.2016 जी.एस.आर. सं. 166(ई) दिनांक 15.02.2016 |