भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.106/2003-आरबी दिनांक : 27 अक्तूबर ,2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में , आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) 2003 कहलाएगी। (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी। 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) 2000 में , अनुसूची 5 में, (क) पैराग्राफ 2 में उप- पेराग्राफ(2) के बाद , के बाद निम्नलिखित उप- पेराग्राफ जोड़ा जायेगा,अर्थात्, "(3) बहुपक्षीय विकास बैंक , जो भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से भारत में रुपया बॉड जारी करने के लिए अनुमत है, वह सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं ".
(ख) पैराग्राफ 3 में, उप- पेराग्राफ(3) के बाद , के बाद निम्नलिखित उप-पेराग्राफ जोड़ा जायेगा,अर्थात्, " (4) बहुपक्षीय विकास बैंक ,जो इस अनुसूची के अंतर्गत सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां खरीदता है , वह सामान्य बैंकिंग माध्यम से आवक प्रेषणों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष अनुमोदन से खोले गये खाते में जमा निधियों से भुगतान करेगा "।
(ग) पैराग्राफ 5 में, खंड(iii) के बाद , के बाद निम्नलिखित उप-पेराग्राफ जोड़ा जायेगा,अर्थात्, (iii) बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की विक्री के मामले में , निवल परिपक्वता आय( करों के भुगतान के पश्चात ) को विदेश में प्रेषण किया जाये अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष अनुमोदन से खोले गये खाते में जमा किया जाये ।"। (उषा थोरात) कार्यपालक निदेशक |