विदेशी मुद्रा प्रबंध - (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2004 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध - (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2004
भ्ाारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.122/2004-आरबी 30 अगस्त,2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध - (भ्ाारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की धारा 6 और उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए (भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना)(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली 2004 कहलाएगी। (ii) ये 30 अगस्त 2004 से लागू होंगे। 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000 में (अ)विनियम 2(की अनुसूची 5 के पैरा 2(vii क) निम्वत् प्रतिस्थापित किया जाए । " अनिवासी भारतीय का अर्थ वही होगा जो उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमाली , 2000 के अधीन दिया गया है " अ विनियमाली 5 में उप-विनियम(1) में "अथवा श्रीलंका "शब्दों को हटा दिया जाए ावा राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाण पत्र" शब्द कों हटा दिया जाए। (श्यामला गोपीनाथ) पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भााग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किया गया है :- दिनांक 13/3/2001 का जीएसआर सं.175(E) |