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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

अधिसूचना सं.फेमा. 387/2017-आरबी

09 मार्च 2017

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2017

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, विनियम 2 में,

i. उप-विनियम (ii डीडी) के बाद और मौजूदा उप-विनियम (ii ई) से पहले निम्नलिखित उप-विनियम अंतर्विष्ट किया जाएगा:

"(ii E) ई-कामर्स:

ए. 'ई-कामर्स' का अभिप्राय डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद सहित माल और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है।

बी. 'ई-कामर्स एंटिटी' का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अंतर्गत आने वाली विदेशी कंपनी अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(v)(iii) में यथा उपबंधित भारत में कोई कार्यालय अथवा शाखा अथवा एजेंसी से है जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है और ई-कामर्स का कारोबार करती/करता है।

सी. 'ई-कामर्स के इन्वेंटरी आधारित माडल' का अभिप्राय उस 'ई-कामर्स' गतिविधि से है जहां माल की इन्वेंटरी और सेवाएं 'ई-कामर्स एंटिटी' द्वारा स्वाधिकृत हैं तथा उपभोक्तओं को सीधे बेची जाती हैं।

डी. 'ई-कामर्स के मार्केट प्लेस आधारित माडल' का अभिप्राय क्रेता और बिक्रेता के बीच सहूलियतकर्ता की भूमिका अदा करने के लिए किसी 'ई-कामर्स एंटिटी' द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर सूचना प्रोद्योगिकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने से है।"

3. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, मौजूदा अनुबंध (Annex) 'बी' की वर्तमान मद सं. 16.2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:

16.2 ई-कामर्स ईक्विटी/एफडीआई कैप का % प्रवेश मार्ग
(Entry Route)
16.2.1 बी टू बी ई-कामर्स गतिविधियां 100% स्वचालित
  ऐसी कंपनियां केवल बिजनेस टू बिजनेस (B2B) ई-कामर्स कारोबार करेंगी और फुटकर व्यापार (retail trading) में संलग्न नहीं होंगी, इसका तात्पर्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि घरेलू व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लगे प्रतिबंध उसी प्रकार ई-कामर्स पर लागू होंगे।
16.2.2 ई-कामर्स का मार्केट प्लेस माडल' 100% स्वचालित
16.2.3 अन्य शर्तें

ए) डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क्स, टेलीविज़न चैनल्स और वेब पेजेस, एक्स्ट्रानेट्स, मोबाइल्स, आदि जैसे स्वचालित रूप में प्रयुक्त होने वाले अन्य इंटरनेट एप्लीकेशन शामिल होंगे।

बी) मार्केट प्लेस ई-कामर्स एंटिटी को अपने प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड बिक्रेताओं के साथ बी-टू-बी आधार पर लेनदेन करने की अनुमति होगी।

सी) ई-कामर्स मार्केट प्लेस बिक्रेताओं को वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक्स, आर्डर पूरा करने, काल सेंटर, भुगतान वसूली और अन्य सेवाओं के लिए पूरक (सपोर्ट) सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

डी) मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कामर्स एंटिटी इन्वेंटरी अर्थात बिक्री किए जाने वाले माल/की जाने वाली वस्तुओं पर स्वत्वाधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। इन्वेंटरी पर इस प्रकार स्वत्वाधिकार का प्रयोग करने से कारोबार इन्वेंटरी आधारित माडल में तब्दील हो जाएगा।

ई) कोई ई-कामर्स एंटिटी अपने मार्केट प्लेस से एक वेंडर अथवा अपनी समूह कंपनियों के मार्फत वित्तीय वर्ष के आधार पर 25% से अधिक की बिक्री होने की अनुमति नहीं देगी।

एफ) वेबसाइट पर इलेक्ट्रानिकली बिक्री के लिए माल/सेवाओं को उपलब्ध कराते समय बिक्रेता का नाम, पता और अन्य संपर्क संबंधी ब्योरे स्पष्टत: दिए जाने चाहिए। बिक्री के बाद, ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी एवं ग्राहक संतुष्टि के लिए बिक्रेता जिम्मेदार होगा।

जी) बिक्री के लिए भुगतान की सहूलियत ई-कामर्स एंटिटी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देर्शों के अनुरूप दी जाएगी।

एच) बेचे गए माल/बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की वारंटी/गारंटी के लिए बिक्रेता जिम्मेदार होगा।

आई) मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कामर्स एंटिटीज़ माल अथवा सेवाओं के बिक्रय मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित नहीं करेंगी तथा कारोबार करने के लिए समान अवसर बरकरार रखेंगी।

जे) ऊपर उल्लिखित क्रमांक 16.1.2 में दिए गए कैश ऐंड कैरी थोक ट्रेडिंग पर लागू दिशानिर्देश बी टू बी ई-कामर्स कारोबार/गतिविधियों पर लागू होंगे।

नोट: इन्वेंटरी आधारित ई-कामर्स के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति नहीं है।

16.2.4 सेक्टर विशेष संबंधी शर्तों, लागू विधियों/विनियमों, सिक्युरिटी एवं अन्य शर्तों के तहत ई-कामर्स के जरिए सेवाओं की बिक्री स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होगी।

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
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