भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं.फेमा. 368/2016-आरबी 20 मई 2016 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे। (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. नया विनियम मूल विनियमावली में, विनियम 10 के बाद निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:- "10ए. किसी निवासी क्रेता और किसी अनिवासी विक्रेता अथवा उसके विपरीत शेयरों के अंतरण के मामले में संबन्धित अंतरण करार होने की तारीख से 18 महीने से अनधिक अवधि के भीतर आस्थगित आधार पर क्रेता द्वारा कुल प्रतिफल राशि के 25 प्रतिशत से अनधिक की राशि अदा की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए यदि क्रेता और विक्रेता के बीच सहमति हो तो अंतरण करार की तारीख से 18 महीने से अनधिक अवधि के लिए कुल प्रतिफल राशि के 25 प्रतिशत से अनधिक राशि की अदायगी हेतु एस्क्रो व्यवस्था की जा सकती है अथवा यदि क्रेता द्वारा विक्रेता को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा की जाती है, तो पूर्ण प्रतिफल राशि की अदायगी की तारीख से 18 महीने से अनधिक अवधि के लिए कुल प्रतिफल राशि के 25 प्रतिशत से अनधिक राशि हेतु विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्रस्तुत किया जाएगा। बशर्ते शेयरों के लिए अंततः कुल प्रतिफल राशि की अदायगी, कीमत निर्धारण संबंधी लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में अवश्य होनी चाहिए।” (शेखर भटनागर) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पाद-टिप्पणी: मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (ई) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:- जी.एस.आर. सं. 158(ई) दिनांक 02.03.2001 जी.एस.आर. सं. 175(ई) दिनांक 13.03.2001 जी.एस.आर. सं. 182(ई) दिनांक 14.03.2001 जी.एस.आर. सं. 4(ई) दिनांक 02.01.2002 जी.एस.आर. सं. 574(ई) दिनांक 19.08.2002 जी.एस.आर. सं. 223(ई) दिनांक 18.03.2003 जी.एस.आर. सं. 225(ई) दिनांक 18.03.2003 जी.एस.आर. सं. 558(ई) दिनांक 22.07.2003 जी.एस.आर. सं. 835(ई) दिनांक 23.10.2003 जी.एस.आर. सं. 899(ई) दिनांक 22.11.2003 जी.एस.आर. सं. 12(ई) दिनांक 07.01.2004 जी.एस.आर. सं. 278(ई) दिनांक 23.04.2004 जी.एस.आर. सं. 454(ई) दिनांक 16.07.2004 जी.एस.आर. सं. 625(ई) दिनांक 21.09.2004 जी.एस.आर. सं. 799(ई) दिनांक 08.12.2004 जी.एस.आर. सं. 201(ई) दिनांक 01.04.2005 जी.एस.आर. सं. 202(ई) दिनांक 01.04.2005 जी.एस.आर. सं. 504(ई) दिनांक 25.07.2005 जी.एस.आर. सं. 505(ई) दिनांक 25.07.2005 जी.एस.आर. सं. 513(ई) दिनांक 29.07.2005 जी.एस.आर. सं. 738(ई) दिनांक 22.12.2005 जी.एस.आर. सं. 29(ई) दिनांक 19.01.2006 जी.एस.आर. सं. 413(ई) दिनांक 11.07.2006 जी.एस.आर. सं. 712(ई) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 713(ई) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 737(ई) दिनांक 29.11.2007 जी.एस.आर. सं. 575(ई) दिनांक 05.08.2008 जी.एस.आर. सं. 896(ई) दिनांक 30.12.2008 जी.एस.आर. सं. 851(ई) दिनांक 01.12.2009 जी.एस.आर. सं. 341(ई) दिनांक 21.04.2010 जी.एस.आर. सं. 821(ई) दिनांक 10.11.2012 जी.एस.आर. सं. 606(ई) दिनांक 03.08.2012 जी.एस.आर. सं. 795(ई) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 796(ई) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 797(ई) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 945(ई) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 946(ई) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 38(ई) दिनांक 22.01.2013 जी.एस.आर. सं. 515(ई) दिनांक 30.07.2013 जी.एस.आर. सं. 532(ई) दिनांक 05.08.2013 जी.एस.आर. सं. 341(ई) दिनांक 28.05.2013 जी.एस.आर. सं. 344(ई) दिनांक 29.05.2013 जी.एस.आर. सं. 195(ई) दिनांक 01.04.2013 जी.एस.आर. सं. 393(ई) दिनांक 21.06.2013 जी.एस.आर. सं. 591(ई) दिनांक 04.09.2013 जी.एस.आर. सं. 596(ई) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 597(ई) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 681(ई) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 682(ई) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 818(ई) दिनांक 31.12.2013 जी.एस.आर. सं. 805(ई) दिनांक 30.12.2013 जी.एस.आर. सं. 683(ई) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 189(ई) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 190(ई) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 270(ई) दिनांक 07.04.2014 जी.एस.आर. सं. 361(ई) दिनांक 27.05.2014 जी.एस.आर. सं. 370(ई) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 371(ई) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 435(ई) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 400(ई) दिनांक 12.06.2014 जी.एस.आर. सं. 436(ई) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 487(ई) दिनांक 11.07.2014 जी.एस.आर. सं. 632(ई) दिनांक 02.09.2014 जी.एस.आर. सं. 798(ई) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 799(ई) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 800(ई) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 829(ई) दिनांक 21.11.2014 जी.एस.आर. सं. 906(ई) दिनांक 22.12.2014 जी.एस.आर. सं. 914(ई) दिनांक 24.12.2014 जी.एस.आर. सं. 30(ई) दिनांक 14.01.2015 जी.एस.आर. सं. 183(ई) दिनांक 12.03.2015 जी.एस.आर. सं. 284(ई) दिनांक 13.04.2015 जी.एस.आर. सं. 484(ई) दिनांक 11.06.2015 जी.एस.आर. सं. 745(ई) दिनांक 30.09.2015 जी.एस.आर. सं. 759(ई) दिनांक 06.10.2015 जी.एस.आर. सं. 823(ई) दिनांक 30.10.2015 जी.एस.आर. सं. 858(ई) दिनांक 16.11.2015 जी.एस.आर. सं. 165(ई) दिनांक 15.02.2016 जी.एस.आर. सं. 166(ई) दिनांक 15.02.2016 जी.एस.आर. सं. 369(ई) दिनांक 30.03.2016 |