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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

अधिसूचना सं.फेमा. 375/2016-आरबी

09 सितम्बर 2016

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन:-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) की अनुसूची-1 के अनुबंध "बी" में पैराग्राफ सं. एफ़.8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ़. 8 अन्य वित्तीय सेवाएँ    
  वित्तीय सेवा विनियमकों जैसे:- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) अथवा भारत साकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से संबंद्ध गतिविधियां । 100% स्वचालित मार्ग से
एफ़. 8.1 अन्य शर्तें
 

i. “अन्य वित्तीय सेवाओं” संबंधी गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश संबंधित विनियामक संस्था/ सरकारी एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट न्‍यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित विभिन्न शर्तों के अधीन होगा।

ii. “अन्य वित्तीय सेवाओं” संबंधी गतिविधियाँ वित्तीय क्षेत्र की किसी न किसी एक विनियामक संस्था द्वारा विनियमित की जानी चाहिए। जहां वित्तीय क्षेत्र संबंधी सेवाएँ किसी विनियामक संस्था द्वारा विनियमित न की जाती हो अथवा वित्तीय सेवाओं का कोई अंश मात्र ही विनियमित किया जाता हो अथवा विनियामक ढांचे के बारे में संभ्रम की स्थिति हो, ऐसे मामलों में इस प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में 100% विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत होगा और उस पर न्‍यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

iii. यदि कोई गतिविधि विशेष रूप से किसी अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है, तो उसके लिए विदेशी निवेश की सीमाएं उस सीमा/ लेवेल तक प्रतिबंधित होगी, जो संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई हो और अधिनियम में उसका उल्लेख हो।

iv. “अन्य वित्तीय सेवाओं” संबंधी गतिविधियों में शामिल किसी भी एंटिटी द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश वर्तमान सेक्टोरल विनियमों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन होंगे

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
जी.एस.आर. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
जी.एस.आर. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
जी.एस.आर. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
जी.एस.आर. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
जी.एस.आर. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
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जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
जी.एस.आर. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
जी.एस.आर. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016

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