विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन) विनियमावली, 2002
भाारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.53/2002-आरबी दिनांक :1 मार्च, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 19/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भाारतीय रिज़र्व बैंक , विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली,2000 में,समय-समय पर यथासंशोधित, निम्नलिखित संशोधन किया है, अर्थात्, (1) (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा। (ख) ये संशोधन सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन पर लागू होंगे। 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)विनियमावली, 2000 में, विनियमावली 6 में , (ख) खण्ड (ii) में, उप-विनियम (3) में "निवल संपत्ति 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" के शब्दों और आंकड़ों को "निवल संपत्ति 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" ऐसे शब्दों और आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया जाये। (कि.ज.उदेशी) |
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