विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.76/2002-आरबी दिनांक: 12 नवंबर ,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर केनिवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 को संशाटिधत करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्, 1. नाम और प्रारंभ :- 2. विनियमावली में संशोधन :- " मौजूदा अनिवासी शेयरधारी अतिरिक्त शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और निवेशिती कंपनी इस शर्त पर उन्हें आबंटित कर सकती है कि अनिवासियों को जारी समग्र शेयर कुल प्रदत्त पूँजी के सेक्टोरल कैप से अधिक नषीं होंगे ।" (ii) विनियम 6 के मौजूदा उप-विनियम (2)(ii)और (2)( iii) को क्रमश:उप-विनियम (2)(ii)और (2)( iv)क्रमांक दे दिया जाये । (कि.ज.उदेशी) |