भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना
भा.रि.बैंक/2022-23/160 04 जनवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 30 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह सूचित किया जाता है कि फ़र्म्स पोर्टल में एस.एम.एफ. के माध्यम से की जाने वाली विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं :
प्रणाली में किए गए परिवर्तनों की प्रमुख विशेषताएं सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध में दी गई हैं। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए कृपया https://firms.rbi.org.in पर उपलब्ध फ़र्म्स (FIRMS) मैन्युअल देखें और यदि इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो, उक्त पोर्टल पर उपलब्ध मैन्युअल का मौजूदा संस्करण अंतिम माना जाएगा। 3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (एन. सेंथिल कुमार) फर्म्स (FIRMS) में एसएमएफ की स्वत: पावती और एलएसएफ की ऑनलाइन गणना फर्म्स में प्रस्तुत फॉर्मों की प्रोसेसिंग नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार की जाएगी: अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत सभी फॉर्मों की पावती समय दर्शाने वाली मुहर के साथ फर्म्स पोर्टल पर अपने-आप आ जाएगी और आवेदक को स्वत: जनित ई-मेल चला जाएगा।
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