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भारत में विदेशी निवेश - खास क्षेत्र संबंधी शर्तें

भारिबैंक/2011-12/626
ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 137

28 जून 2012

सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

भारत में विदेशी निवेश - खास क्षेत्र संबंधी शर्तें

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी के जरिये रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम), विनियमावली, 2000 की अनुसूची । के अनुबंध 'ए' तथा 'बी' की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उन क्षेत्रों/गतिविधियों जिनमें विदेशी मुद्रा का निवेश प्रतिबंधित है वर्णित होने के साथ–साथ सरकारी मार्ग और अनुमत मार्ग के तहत जिन क्षेत्रों / गतिविधियों में विदेशी निवेश किया जा सकता है, उनसे संबंधित प्रवेश मानदंड, क्षेत्रगत उच्चतम सीमा और शर्तें दी गई हैं ।

2. औद्यौगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति संबंधी समेकित परिपत्र जारी करके अद्यतन करता है/अधिसूचित करता है । तदनुसार, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में अद्यतन नीतिगत परिवर्तन 10 अप्रैल 2012 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति संबंधी परिपत्र सं.01 जारी करके अधिसूचित किए हैं और यह परिपत्र सरकार की वेबसाइट www.dipp.gov.in पर उपलब्ध है । समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत यथा अधिसूचित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रगत वर्गीकरण स्थिति में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम संबंधी विनियमन के अनुसार एकरुपता लाने के लिए 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची । के अनुबंध 'ए' तथा 'बी' की स्थिति में उचित परिवर्तन किए गए हैं और वे संलग्न हैं ।

3. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम), विनियमावली, 2000 में आवश्यक परिवर्तन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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