प्रिंट मीडिया क्षेत्र में विदेशी निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रिंट मीडिया क्षेत्र में विदेशी निवेश
आरबीआइ/2005-06/118
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.06
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
प्रिंट मीडिया क्षेत्र में विदेशी निवेश
प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के विनियम 5(2), 5(3)(व), (वव) और 5(5) की ओर आकर्षित किया जाता है जो प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्यरत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों में विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों द्वारा निवेश का निषेध करता है।
2. समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि समाचार और सामयिक मामलों से संबंधित समाचार और पत्रिकाएं प्रकाशित करनेवाली किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 26 प्रतिशत की संयुक्त सीमा के अंदर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति दी जाए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेश, अनिवासी भारतीयों और विदेशी जोखिम पूंजी निवेश पर प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्यरत किसी भारतीय कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश करनेवाली भारतीय कंपनी को इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जुलाई 13, 2005 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। यह मार्गदर्शी सिद्धांत पर उपलब्ध है।
3. सरकार द्वारा जुलाई 25, 2005 के जी.एस.आर. सं.505()िं द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली 2005, जुलाई 22, 2005 की अधिसूचना सं. फेमा 138/2005-आरबी की प्रतिलिपि संलग्न है।
4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य मब प्रबंधक
संलग्नक
डअगस्त 11, 2005 के ए.पी.(डीआइआर) परिपत्र सं.06
अधिसूचना सं.फेमा 138/2005-आरबी दिनांक जुलाई 22, 2005
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2005
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000
(3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(व) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(पांचवां संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएंगे।
(वव) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. विनियमावली में संशोधन :-
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, विनियम 5 में,
- "उप-विनियम (2) में, परंतुक को हटा दिया जाएगा।
- उप-विनियम (3) में, खण्ड (व) में, वर्तमान परंतुक और उसके पूर्ववर्ती कॉमा को हटा दिया जाएगा।
- उप-विनियम (3) में, खण्ड (वव) में, वर्तमान परंतुक और उसके पूर्ववर्ती कॉमा को हटा दिया जाएगा।
- उप-विनियम (5) में, परंतुक को हटा दिया जाएगा।"
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग घ्घ्, खंड 3, उप-खंड (व) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :-
दिनांक 02.03.2001 का जीएसआर सं.158(E)
दिनांक 13.03.2001 का जीएसआर सं.175(E)
दिनांक 14.03.2001 का जीएसआर सं.182(E)
दिनांक 02.01.2002 का जीएसआर सं. 4(E)
दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.574(E)
दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.223(E)
दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.225(E)
दिनांक 22.07.2003 का जीएसआर सं.558(E)
दिनांक 23.10.2003 का जीएसआर सं.835(E)
दिनांक 22.11.2003 का जीएसआर सं.899(E)
दिनांक 07.01.2004 का जीएसआर सं.12(E)
दिनांक 23.04.2004 का जीएसआर सं.278(E)
दिनांक 16.07.2004 का जीएसआर सं.454(E)
दिनांक 21.09.2004 का जीएसआर सं.625(E)
दिनांक 08.12.2004 का जीएसआर सं.799(E)
दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.201(E)
दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.202(E)
दिनांक 25.07.2005 का जी.एस.आर.सं.505(E)