एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार (Single-Brand Retail Trading) में विदेशी निवेश-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार (Single-Brand Retail Trading) में विदेशी निवेश-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना में संशोधन
भारिबैंक/2011-12/348 13 जनवरी 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक महोदया/महोदय, एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार (Single-Brand Retail Trading) में विदेशी निवेश- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या. श्रेणी - ।) बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20 / 2000-आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है। पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के सरकारी मार्ग के तहत एकल ब्रांड उत्पाद व्यापार (Single Brand product trading) में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमति दी गयी है । 2. मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की अब पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 10 जनवरी 2012 के प्रेस नोट सं.1 (2012 सीरीज) में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सरकारी मार्ग के तहत एकल ब्रांड उत्पाद व्यापार (Single Brand product trading) में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमति दी जाएगी । 3. इस संबंध में जारी 10 जनवरी 2012 के प्रेस नोट सं.1 (2012 सीरीज) की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें । 5. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में आवश्यक संशोधन अलग से अधिसूचित किये जा रहे हैं । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमत/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीया, (डॉ. सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद) |