भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी टियर I और टियर II लिखतों में विदेशी निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी टियर I और टियर II लिखतों में विदेशी निवेश
आरबीआइ/2005-06/289
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.24
जनवरी 25, 2006
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक
महोदया/महोदय,
भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी टियर घ् और टियर घ्घ् लिखतों में विदेशी निवेश
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.20 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकर्षित किया जाता है। अनुसूची 2, 3 और 5 के साथ पठित उक्त अधिसूचना का विनियम 5 पूंजी बाज़ार लिखतों का उल्लेख करता है जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा अभिदान किया जा सकता है।
2. टियर घ् पूंजी के रूप में समावेश के लिए पात्र बेमीयादी ऋण लिखतों और अपर टियर घ्घ् के रूप में ऋण पूंजी लिखतों के निर्गम के माध्यम से अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए भारत स्थित बैंकों को अनुमति देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि इन लिखतों में अभिदान के लिए विदेशी निवेशकों के निम्नलिखित संवर्ग को अनुमति दी जाए।
(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों, और
(ii) अनिवासी भारतीय
3. इन लिखतों में विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :
(क) बेमीयादी ऋण लिखतों (टियर I) में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा एकल विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ख) बेमीयादी ऋण लिखतों (टियर I) में सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 24 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा एकल अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ग) ऋण पूंजी लिखतों (टियर II) में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश कंपनी ऋणों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होना चाहिए।
(घ) ऋण पूंजी लिखतों (टियर II) में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश अन्य ऋण लिखतों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए लागू वर्तमान नीति के अनुसार होना चाहिए।
4. निर्गमकर्ता बैंकों को निर्गम के समय उपर्युक्त पैरा 3 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।
5. बैंकों को विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों से टियर घ् पूंजी के लिए बेमीयादी ऋण लिखतों के रूप में जुटाई गई राशि के निर्गमवार ब्योरे संलग्न प्रोफार्मा में निर्गम के 30 दिनों के अंदर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को रिपोर्ट करना आवश्यक है। स्टॉक एक्सचेंज में इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा गौण बाज़ार बिक्रियों/ खरीदों के ब्योरे क्रमश: अभिरक्षक और नामित बैंकों द्वारा संदर्भाधीन अधिसूचना के अनुसूची 2 और 3 में किए गए निर्धारण के अनुसार दैनिक आधार पर एलईसी विवरणियों की सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाएंगे।
6. बेमीयादी ऋण लिखत और ऋण पूंजी लिखत जारी करनेवाले बैंक समय-समय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी अनुपालन करेंगे।
7. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
8. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।
9. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक
टियर-I पूंजी कहलाने के पात्र बेमीयादी ऋण लिखतों में विदेशी
संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के ब्योरे
क) बैंक का नाम :
ख) कुल निर्गम परिमाण /
उगाही गई राशि (रुपये में) :
ग) निर्गम की तारीख :
विदेशी संस्थागत निवेशक |
अनिवासी भारतीय |
||||
विदेशी संस्थागत निवेशकों की सं. |
उगाही गई राशि |
अनिवासी भारतीयों की सं. |
उगाही गई राशि |
||
रुपये में |
कुल निर्गम परिमाण के प्रतिशत के रूप में |
रुपये में |
कुल निर्गम परिमाण के प्रतिशत के रूप में |
||
यह प्रमाणित किया जाता है कि
- बेमीयादी ऋण लिखत (टियर घ्) में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सकल निवेश निर्गम के परिमाण के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश निर्गम के परिमाण के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि बेमीयादी ऋण लिखतें टियर घ् में सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा सकल निवेश निर्गम परिमाण के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा एकल अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के परिमाण के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
प्राधिकृत हस्ताक्षरी
दिनांक
बैंक की मुहर