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भारत में विदेशी निवेश

आरबीआई/2004-05/176 
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11

सितबंर 13, 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय

भारत में विदेशी निवेश

प्राधिकृत व्यापारि बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित मई 3, 2000 के फेमा 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित भारत में विदेशी विवेश से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियम 2000 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. उसी अधिसूचना के विनियम 5(1) के अनुसार भारत से बाहर निवास करनेवाले कोई व्यक्ति (बांगलादेश अथवा पाकिस्तान अथवा श्रीलंका के नागरिकों से इतर ) अथवा भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी (बांगलादेश अथवा पाकिस्तान में स्थित कंपनी से इतर ) अनूसूची I में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिंबेंचर खरीद सकता/ सकती हैं।

3. भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि श्रीलंका के नागरिकों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया जाए । तदनुसार, श्रीलंका के नागरिकों सहित भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति (बांगलादेश अथवा पाकिस्तान के नागरिक से इतर ) अब से विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिंबेंचर खरीदने के लिए पात्र होंगे ।

4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियम, 2000 में संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति / अनुमोदन यदि कोई हो तो, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

6. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें ।

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महा प्रबंधक.

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