भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र- बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र- बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
आरबीआई/2013-14/237 10 सितंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र- बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) हमें यह बताया गया है कि भारत में आ रहे विदेशी छात्र/छात्राओं को बैंक खाता खोलते समय स्थानीय पते के प्रमाण के अभाव में ‘अपने ग्राहक जानिए’ मानदंड के अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2. इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विदेशी छात्र जो खाता खोलने के लिए बैंक में आते हैं और तत्काल पते का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते, के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाए: (ए) यूसीबी किसी विदेशी छात्र का एनआरओ खाता उसके पासपोर्ट (उचित वीसा और प्रवासीय परांकन सहित) के आधार पर खोलें जिसमें पहचान का प्रमाण और अपने देश में स्थित घर के पते का प्रमाण शामिल हों। इसके साथ संबंधित छात्र का फोटोग्राफ (छायाचित्र) और शैक्षणिक संस्थान से भर्ती संबंधी प्रस्ताव पत्र भी प्राप्त करें। (बी) खाता खोलने के 30 दिन की अवधि के अंदर विदेशी छात्र द्वारा किराये के करार के रूप में स्थानीय पते का प्रमाण या शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिए गए निवास के पते को एक वैध स्थानीय पते के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां पर उसका खाता खोला गया है। यूसीबी मकान-मालिकों से यह आग्रह न करें कि वे शाखा में आकर किराया संबंधी दस्तावेज़ों का सत्यापन करें और स्थानीय पते के सत्यापन के लिए बैंकों द्वारा वैकल्पिक माध्यम अपनाएं जा सकते हैं । (सी) 30 दिन की अवधि के दौरान जब तक पते का सत्यापन न किया जाता हो, तब तक खाता, इस शर्त पर परिचालित किया जाएगा कि विदेशी प्रेषण 1000.00 यूएसडी से अधिक न हो और ₹ 50,000.00 की उच्चतम सीमा तक का मासिक आहरण हो। (डी) वर्तमान पता प्रस्तुत करने के बाद खाते को सामान्य एनआरओ खाते के रूप में माना जाएगा तथा विदेशी विनिमय विभाग द्वारा जारी किया गया अनिवासी साधारण रुपया (एनआरओ) खाता से संबंधित 1 जुलाई 2013 का खाता सं. आरबीआई/2013-14/2 मास्टर परिपत्र सं. 2/2013-14 के अनुसार और 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना 5/2000 आरबी की अनुसूची 3 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए खाते का परिचालन किया जाएगा। (ई) पाकिस्तानी राष्ट्रीयता वाले छात्र / छात्राओं को खाता खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। 3. सभी यूसीबी को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ताकि भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए बैंक खाता आसानी से खोला जा सके। 4. यूसीबी के प्रधान अधिकारी द्वारा इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दिया जाना चाहिए। भवदीय, (पी.के. अरोड़ा) |