दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - आरबीआई - Reserve Bank of India
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.4542 (ई) के अनुसार पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के क्षेत्रो को समाहित करते हुये दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के रूप में एक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है जो 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। 2. उक्त को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए गठित केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व बैंक ऑफ बड़ौदा को सौंपा जाए। 3. अन्य राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजकों में कोई परिवर्तन नहीं है। भवदीय (गौतम प्रसाद बोरा) |