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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क

भारिबैं/2008-09/388
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136 /03.10.001/2008-09

18 फरवरी 2009

जमाराशियाँ न स्वीकरने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं

प्रिय महोदय,

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के परिचालनों में आने वाली अस्थायी कमी से उन्हें राहत दिलाने के लिए विशेष प्रयोजन संस्था के मार्फत (SPV से ) नकदी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है। एतदर्थ वे एनबीएफसी-एनडी-एसआई पात्र मानी जाएंगी जो निम्नलिखित मानक पूरे करती हैं :

(i) सीआरएआर मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हो
(ii) विगत दो वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो
(ii) अंतिम तुलनपत्र की तारीख को उसकी निवल अनर्जित परिसंपत्तियां (Net NPA) 5 प्रतिशत से अधिक न हों।

इस प्रयोजन हेतु आईडीबीआई एसएएएसएफ ट्रस्ट को विशेष प्रयोजन संस्था के मार्फत (SPV) यह कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) की नकदी की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए उनसे अल्पावधि पेपर खरीदेगी। ये लिखत सीपी या एनसीडी होंगे जिनकी शेष परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी और वे निवेश ग्रेड के होने चाहिए। इस बाबत सीपी भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। यह सुविधा 31 मार्च 2009 के बाद जारी किसी पेपर पर नहीं मिलेगी तथा एसपीवी 30 जून 2009 के बाद कोई नई खरीद नहीं करेगी तथा संपूर्ण वसूली 30 सितंबर 2009 तक कर लेगी। इस संबंध में संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उक्त ट्रस्ट से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकती हैं :-

कार्यपालक निदेशक
स्ट्रेस्ड असेट स्टैबलाइजेशन फंड
आईडीबीआई बैंक
10वीं मंजिल, आईडीबीआई टावर
विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड
मुंबई-400005

भवदीय

(ए. एस. राव)
मुख्य महाप्रबंधक

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