घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के निपटान से संबन्धित ढांचा - आरबीआई - Reserve Bank of India
घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के निपटान से संबन्धित ढांचा
(28 दिसंबर 2023 तक संशोधित1) परिचय कुछ बैंक, अपने आकार, अंतर-क्षेत्राधिकार गतिविधियों, जटिलता, प्रतिस्थापन क्षमता की कमी और परस्पर जुड़ाव के कारण, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन बैंकों की अव्यवस्थित विफलता से बैंकिंग प्रणाली को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं और परिणामस्वरूप, समग्र आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए, वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबी) का निरंतर कामकाज महत्वपूर्ण है। हालिया वैश्विक वित्तीय संकट से सबक 2. हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यह देखा गया कि कुछ बड़े और अत्यधिक परस्पर जुड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं ने वित्तीय प्रणाली के व्यवस्थित कामकाज में बाधा डाली, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई क्षेत्राधिकारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक माना गया। सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप की लागत और नैतिक खतरे में परिणामी वृद्धि के लिए आवश्यक है कि भविष्य की नियामक नीतियों का लक्ष्य एसआईबी की विफलता की संभावना और इन बैंकों की विफलता के प्रभाव को कम करना हो। 3. हालिया संकट की प्रतिक्रिया के रूप में, बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों की लचीलेपन में सुधार के लिए सुधार उपायों की एक श्रृंखला का अनावरण किया गया, जिसे मोटे तौर पर बेसल III के रूप में जाना जाता है। बेसल III सुधार उपायों में शामिल हैं: बैंकों की नियामक पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि, जोखिम कवरेज में सुधार, जोखिम-आधारित पूंजी व्यवस्था के लिए बैकस्टॉप के रूप में कार्य करने के लिए उत्तोलन अनुपात की शुरूआत, पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के साथ-साथ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए एक वैश्विक मानक। इन नीतिगत उपायों में एसआईबी सहित सभी बैंक शामिल होंगे। हालाँकि, ये नीतिगत उपाय एसआईबी द्वारा उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, इन बैंकों द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरे के मुद्दों का मुकाबला करने के लिए एसआईबी के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपाय आवश्यक हैं, जिन्हें अन्य नीतिगत सुधार पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। एसआईबी द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम 4. एसआईबी को ऐसे बैंकों के रूप में माना जाता है जो 'टू बिग टू फेल (टीबीटीएफ)' हैं। टीबीटीएफ की यह धारणा संकट के समय इन बैंकों के लिए सरकारी सहायता की उम्मीद पैदा करती है। इस धारणा के कारण, इन बैंकों को फंडिंग बाज़ारों में कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। हालाँकि, सरकारी समर्थन की कथित अपेक्षा जोखिम लेने को बढ़ाती है, बाजार अनुशासन को कम करती है, प्रतिस्पर्धी विकृतियाँ पैदा करती है और भविष्य में संकट की संभावना को बढ़ाती है। इन विचारों के लिए आवश्यक है कि एसआईबी को उनके द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरे के मुद्दों से निपटने के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन किया जाना चाहिए। 5. अक्टूबर 20102 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने अनुषंशा की कि सभी सदस्य देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (एसआईएफआई) के कारण होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। एफएसबी द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) से पूछा गया कि वैश्विक एसआईएफआई (जी-एसआईएफआई) के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों संकेतकों से युक्त एक मूल्यांकन पद्धति विकसित की जाए, साथ ही विभिन्न प्रस्तावित उपकरणों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली गोइंग-कंसर्न हानि अवशोषण पूंजी की सीमा का आकलन किया जाए। जवाब में, बीसीबीएस द्वारा वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) की पहचान करने और इन जी-एसआईबी पर लागू अतिरिक्त हानि अवशोषक पूंजी आवश्यकताओं की मात्रा के लिए नवंबर, 2011 में (जुलाई, 2013 में अद्यतन होने के बाद से) एक रूपरेखा तैयार की गई। 6. बीसीबीएस द्वारा बड़े एक्सपोज़र प्रतिबंध और तरलता उपायों जैसे प्रस्तावों पर भी विचार किए जा रहा है जिन्हें एफएसबी अनुषंशाओं और समय सीमाओं में "अन्य विवेकपूर्ण उपाय" के रूप में संदर्भित किया गया है। जी20 नेताओं द्वारा नवंबर 2011 में बीसीबीएस और एफएसबी से जी-एसआईबी ढांचे को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) तक तेजी से विस्तारित करने के लिए कहा गया था। जी-एसआईबी की पहचान जी-एसआईबी की पहचान के लिए बीसीबीएस कार्यप्रणाली 7. बीसीबीएस द्वारा जी-एसआईबी के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने के लिए एक कार्यप्रणाली विकसित की गई है। यह कार्यप्रणाली सूचक-आधारित माप दृष्टिकोण पर आधारित है। संकेतक ऐसे विभिन्न पहलुओं को पकड़ते हैं जो नकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न करते हैं, और एक बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए इसका अस्तित्व महत्वपूर्ण बनाते हैं। चयनित संकेतक आकार, वैश्विक (अंतर-क्षेत्राधिकार) गतिविधि, परस्पर जुड़ाव, प्रतिस्थापन क्षमता या वित्तीय संस्थान के बुनियादी ढांचे की कमी और जी-एसआईबी की जटिलता हैं। एकाधिक संकेतक-आधारित माप दृष्टिकोण का लाभ यह है कि इसमें प्रणालीगत महत्व के कई आयाम शामिल हैं, यह वर्तमान में उपलब्ध मॉडल-आधारित माप दृष्टिकोण और पद्धतियों की तुलना में अपेक्षाकृत सरल और अधिक मजबूत है जो संकेतक या परिवर्तनीय बाजार के केवल एक छोटे सेट पर निर्भर करते हैं। कार्यप्रणाली प्रणालीगत महत्व संकेतकों की पांच श्रेणियों में से प्रत्येक को 20% का बराबर महत्व देती है। आकार श्रेणी को छोड़कर, बीसीबीएस ने अन्य चार श्रेणियों में से प्रत्येक में कई संकेतकों की पहचान की है, प्रत्येक संकेतक को उसकी श्रेणी के भीतर समान रूप से महत्व दिया गया है। अर्थात, जहां एक श्रेणी में दो संकेतक हैं, प्रत्येक संकेतक को 10% का भार दिया जाता है; जहां तीन हैं, वहां प्रत्येक संकेतक का भार 6.67% (अर्थात् 20/3) है। प्रत्येक बैंक के लिए, किसी विशेष संकेतक के लिए स्कोर की गणना नमूने में सभी बैंकों के संकेतक के लिए कुल राशि से व्यक्तिगत बैंक राशि (EUR में व्यक्त) को विभाजित करके की जाती है। 8. संकेतक-आधारित माप दृष्टिकोण बैंकों के एक बड़े नमूने पर आधारित है, जो वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। निम्नलिखित तीन मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले बैंकों को नमूने में शामिल किया गया है: i) 75 सबसे बड़े वैश्विक बैंक (वित्तीय वर्ष के अंत में बेसल III उत्तोलन अनुपात एक्सपोज़र माप के आधार पर); ii) वे बैंक जिन्हें पिछले वर्ष में जी-एसआईबी के रूप में नामित किया गया है (जब तक कि पर्यवेक्षक इस बात पर सहमत न हों कि उन्हें बाहर करने का कोई अनिवार्य कारण है); और iii) वे बैंक जिन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा अपने पर्यवेक्षी निर्णय का उपयोग करके नमूने में जोड़ा गया है। 9. जिन बैंकों का स्कोर (संकेतक-आधारित माप दृष्टिकोण द्वारा उत्पादित) बीसीबीएस द्वारा निर्धारित कटऑफ स्तर से अधिक है, उन्हें जी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्यवेक्षी निर्णय का उपयोग जी-एसआईबी की सूची में कट-ऑफ से नीचे स्कोर वाले बैंकों को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। यह निर्णय बीसीबीएस द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। नमूना बैंकों द्वारा प्रदान किए गए 2011 के अंत के आंकड़ों, बीसीबीएस द्वारा निर्धारित अस्थायी कटऑफ बिंदु और पर्यवेक्षी निर्णय के उपयोग का उपयोग करके उत्पादित स्कोर के आधार पर, 29 बैंकों को नवंबर 2013 में एफएसबी द्वारा जी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एफएसबी ने नवंबर 2012 में 28 बैंकों को जी-एसआईबी के रूप में पहचाना था। 10. जी-एसआईबी के रूप में पहचाने जाने वाले बैंकों को आरोही क्रम में उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर चार अलग-अलग बकेट में प्लॉट किया जाएगा और उन्हें बकेट के क्रम के आधार पर अपनी जोखिम भारित आस्तियों के 1% से 2.5% की सीमा में अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त पूंजी (उच्च हानि अवशोषण आवश्यकता) को सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) पूंजी से पूरा किया जाना है। 3.5% की सीईटी1 पूंजी आवश्यकता के साथ शीर्ष पर एक खाली बकेट (पांचवीं बकेट) बैंकों की देखभाल के लिए प्रदान की गई है, यदि भविष्य में उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर चौथी बकेट की सीमा से परे बढ़ जाते हैं। यदि भविष्य में यह बकेट भर जाता है, तो एक नई बकेट जोड़ दी जाएगी। बकेटिंग प्रणाली प्रणालीगत महत्व में स्कोर जोड़ने और बैंकों को प्रणालीगत रूप से अधिक महत्वपूर्ण बनने से बचने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। उच्च हानि अवशोषकता (एचएलए) पूंजी आवश्यकता को पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के समानांतर चरणबद्ध किया जाएगा। 11. इन उपायों के कार्यान्वयन से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर एसआईबी की विफलता की संभावना और प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और फंडिंग बाजारों में एसआईबी के प्रतिस्पर्धी लाभ को कम करके एसआईबी और गैर-एसआईबी के बीच एक समान अवसर भी तैयार होगा। इस प्रकार इन नीतियों के माध्यम से जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और प्रतिस्पर्धी विकृतियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। डी-एसआईबी से निपटने के लिए बीसीबीएस ढांचा 12. बीसीबीएस द्वारा अक्टूबर 2012 में डी-एसआईबी से निपटने के लिए अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। डीएसआईबी ढांचा इस बात पर केंद्रित है कि बैंकों के संकट अथवा विफलता का घरेलू अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी-एसआईबी ढांचे के विपरीत, डी-एसआईबी ढांचा राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है, जो स्थानीय वित्तीय प्रणाली और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विफलता के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। डी-एसआईबी ढांचा सिद्धांतों के एक सेट पर आधारित है, जो जी-एसआईबी ढांचे का पूरक है, नकारात्मक बाहरीताओं को संबोधित करता है और एक समान अवसर को बढ़ावा देता है। डी-एसआईबी के लिए बीसीबीएस द्वारा विकसित सिद्धांत डी-एसआईबी की पहचान करने और उन पर लागू होने वाली अतिरिक्त हानि अवशोषण आवश्यकताओं में राष्ट्रीय विवेक प्रदान करते हैं। डी-एसआईबी के लिए बीसीबीएस सिद्धांतों की एक सूची परिशिष्ट 1 में दी गई है। डी-एसआईबी की पहचान करने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति 13. बैंकों के प्रणालीगत महत्व के आकलन की प्रक्रिया दो चरणों वाली होगी। पहले चरण में, बैंकों के प्रणालीगत महत्व का मूल्यांकन करने के लिए उनका नमूना तय किया जाएगा। ऐसा महसूस किया गया है कि सभी बैंकों के प्रणालीगत महत्व की गणना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई छोटे बैंक कम प्रणालीगत महत्व के होंगे और इन बैंकों पर नियमित आधार पर दुरूह डेटा आवश्यकताओं का बोझ डालना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए, डी-एसआईबी की पहचान के लिए बैंकों का नमूना कई छोटे बैंकों को बाहर कर सकता है। एक बार बैंकों का नमूना चयनित हो जाने के बाद, उनके प्रणालीगत महत्व की गणना के लिए विस्तृत अध्ययन शुरू किया जा सकता है। संकेतकों की एक श्रृंखला के आधार पर, नमूने में प्रत्येक बैंक के लिए प्रणालीगत महत्व के एक समग्र स्कोर की गणना की जाएगी। एक सीमा से अधिक प्रणालीगत महत्व वाले बैंकों को डी-एसआईबी के रूप में नामित किया जाएगा। डी-एसआईबी को उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर अलग-अलग बकेट में अलग किया जाएगा, और जिस बकेट में उन्हें रखा गया है, उसके आधार पर वर्गीकृत तरीके से हानि अवशोषण पूंजी अधिभार लगाया जाएगा। निचले बकेट में डी-एसआईबी कम पूंजी शुल्क को आकर्षित करेगा और उच्च बकेट में डी-एसआईबी उच्च पूंजी शुल्क को आकर्षित करेगा। बैंकों का नमूना 14. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंकों को उनके आकार के विश्लेषण (बेसल III लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप के आधार पर) के आधार पर प्रणालीगत महत्व की गणना के लिए चुना जाएगा। नमूने में सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक आकार वाले बैंकों का चयन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी बाजार मूल्य पर नवीनतम जीडीपी आंकड़े का उपयोग किया जाएगा। चूंकि भारत में विदेशी बैंकों के तुलनपत्र पत्र का आकार छोटा है, इसलिए उनमें से कोई भी स्वत: रूप से नमूने में नहीं चुना जाएगा। हालाँकि, विदेशी बैंक डेरिवेटिव बाजार में काफी सक्रिय हैं और इन बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाओं को घरेलू बैंकों द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रणालीगत महत्व की गणना करने के लिए बैंकों के नमूने में कुछ बड़े विदेशी बैंकों को भी शामिल करना उचित है। मूल्यांकन पद्धति 15. प्रणालीगत महत्व का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति काफी हद तक जी-एसआईबी की पहचान करने के लिए बीसीबीएस द्वारा उपयोग किए जा रहे संकेतक-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। बैंकों के घरेलू प्रणालीगत महत्व का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक इस प्रकार हैं: i) आकार; ii) परस्पर जुड़ाव; iii) आसानी से उपलब्ध विकल्प या वित्तीय संस्थान के बुनियादी ढांचे का अभाव; और iv) जटिलता। 16. जी-एसआईबी की पहचान के लिए बीसीबीएस पद्धति प्रणालीगत महत्व की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक संकेतक को प्रतिस्थापन क्षमता संकेतक के अधिभार के लिए निर्धारित सीमा के साथ समान महत्व देती है। हालाँकि, आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली आकार को अधिक महत्व देगी क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि आकार प्रणालीगत महत्व का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। अंतर्संबंध, प्रतिस्थापनशीलता और जटिलता संकेतकों को आगे कई संकेतकों में विभाजित किया जाएगा। प्रणालीगत महत्व स्कोर की गणना के लिए डेटा आवश्यकताओं का विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है। संकेतक, उप-संकेतक और उनके सापेक्ष भार का विवरण निम्नानुसार है:
आकार सूचक 17. किसी बैंक की हानि या विफलता से घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की अधिक संभावना होती है यदि इसकी गतिविधियाँ घरेलू बैंकिंग गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए, इस बात की अधिक संभावना है कि किसी बड़े बैंक की हानि या विफलता से वित्तीय प्रणाली और घरेलू वास्तविक अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान होगा। बड़े आकार वाले बैंक की हानि या विफलता से समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को नुकसान होने की अधिक संभावना है। आकार किसी भी अन्य संकेतक की तुलना में प्रणालीगत महत्व का एक अधिक महत्वपूर्ण माप है और इसलिए, आकार संकेतक को अन्य संकेतकों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा। 18. आकार सूचक तुलनपत्र पर और बाहर दोनों प्रकार की मदों को ध्यान में रखता है। बीसीबीएस पद्धति के अनुरूप होने के लिए, बेसल III पूंजी ढांचे के उत्तोलन अनुपात की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कुल एक्सपोजर माप के लिए उसी परिभाषा का उपयोग करके बैंक का आकार मापा जाएगा। प्रत्येक बैंक के स्कोर की गणना उसके कुल एक्सपोज़र की राशि को नमूने में सभी बैंकों के कुल एक्सपोज़र के योग से विभाजित करके की जाएगी। अंतर्संबद्धता सूचक 19. यदि अन्य बैंकों के साथ उच्च स्तर की अंतर्संबद्धता (संविदात्मक दायित्व) है तो एक बैंक की हानि या विफलता से अन्य बैंकों की हानि या विफलता की संभावना बढ़ सकती है। यह श्रृंखला प्रभाव तुलनपत्र के दोनों तरफ संचालित होता है। निधीयन पक्ष के साथ-साथ तुलनपत्र के आस्ति पक्ष पर भी अंतर्संबंध हो सकते हैं। लिंकेज की संख्या और व्यक्तिगत एक्सपोज़र का आकार जितना बड़ा होगा, प्रणालीगत जोखिम के बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। 20. अंतर्संबंधता संकेतक को तीन उप-संकेतकों में विभाजित किया गया है: बैंक द्वारा रखी गई अंतर-वित्तीय प्रणाली आस्तियां, बैंक की अंतर-वित्तीय प्रणाली देनदारियां और बैंक द्वारा जारी कुल विपणन योग्य प्रतिभूतियां। अंतर-वित्तीय प्रणाली आस्तियों में वित्तीय संस्थानों को उधार देना (अनाहरित प्रतिबद्ध लाइनों सहित), अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग, सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग लेनदेन का सकल सकारात्मक वर्तमान एक्सपोजर और उन ओटीसी डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर मूल्य शामिल है जिनका वर्तमान बाजार मूल्य सकारात्मक है। अंतर-वित्तीय प्रणाली देनदारियों में अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा (अनाहरित प्रतिबद्ध लाइनों सहित), प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन का सकल नकारात्मक वर्तमान एक्सपोजर और उन ओटीसी डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर मूल्य शामिल है जिनका वर्तमान बाजार मूल्य नकारात्मक है। बैंक द्वारा जारी कुल विपणन योग्य प्रतिभूतियों में ऋण प्रतिभूतियाँ, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और बैंक द्वारा जारी इक्विटी शामिल हैं। इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता संरचना पर डेटा के साथ बैंक द्वारा जारी की गई कुल विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ थोक वित्तपोषण बाजारों पर बैंक की निर्भरता का संकेत देंगी। यह अंतर्संबंध के संकेतकों में से एक भी हो सकता है। स्थानापन्नता/वित्तीय संस्थान अवसंरचना संकेतक 21. यदि बैंक द्वारा प्रदान की गई कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को अन्य बैंकों द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो किसी बैंक की हानि या विफलता वित्तीय प्रणाली और वास्तविक अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान पहुंचाएगी। अंतर्निहित बाज़ार अवसंरचना, उदाहरण के लिए, भुगतान प्रणाली में एक सेवा प्रदाता के रूप में बैंक की भूमिका जितनी अधिक होगी, उसकी विफलता के बाद सेवाओं की उपलब्धता और सीमा तथा बुनियादी ढाँचे की चलनिधि के मामले में उतना ही बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही, किसी विफल बैंक के ग्राहकों द्वारा दूसरे बैंक में समान सेवा प्राप्त करने की लागत बहुत अधिक होगी यदि विफल बैंक के पास उस विशेष सेवा को प्रदान करने में अधिक बाजार हिस्सेदारी हो। 22. जी-एसआईबी पहचान के लिए बीसीबीएस पद्धति में प्रतिस्थापन संकेतक के लिए तीन उप-संकेतक हैं: अभिरक्षित आस्ति; भुगतान गतिविधि और हामीदारी की गई ऋण और इक्विटी लिखतों की कुल राशि। हमारी पद्धति में इस श्रेणी के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक अभिरक्षित आस्ति, बैंक द्वारा भारतीय रुपये में किए गए डिजिटल भुगतान और पिछले एक वर्ष की अवधि में ऋण और इक्विटी बाजारों में हामीदार लेनदेन का मूल्य होंगे। जटिलता सूचक 23. किसी बैंक की जटिलता भी प्रणालीगत महत्व का सूचक है। एक बैंक जितना अधिक जटिल होता है, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए लागत और समय उतना ही अधिक होता है। किसी बैंक की जटिलता को मापने के लिए जटिलता के तीन संकेतकों पर विचार किया गया है: (i) ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव की अनुमानित राशि; (ii) अंतर क्षेत्राधिकार संबंधी देनदारियां; और (iii) कारोबार और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ। जी-एसआईबी की पहचान के लिए बीसीबीएस पद्धति और डी-एसआईबी की पहचान के लिए आरबीआई पद्धति के बीच अंतर 24. जी-एसआईबी पहचान के लिए बीसीबीएस पद्धति और डी-एसआईबी पहचान के लिए आरबीआई पद्धति के बीच प्रमुख अंतर इस प्रकार है:
विनियामक/पर्यवेक्षी निर्णयों की भूमिका 25. ऊपर चर्चा किया गया बहुसंकेतक-आधारित दृष्टिकोण बैंकों के प्रणालीगत महत्व के आकलन के लिए एक सामान्य संरचना प्रदान करता है। हालाँकि, यह एक सटीक मात्रात्मक साधन नहीं है और किसी बैंक को डी-एसआईबी के रूप में नामित करने का अंतिम निर्णय गुणात्मक विनियामक और पर्यवेक्षी निर्णयों को भी प्रभावित करेगा। वार्षिक मूल्यांकन 26. नमूने में सभी बैंकों के मार्च के अंत के आंकड़ों के आधार पर प्रणालीगत महत्व स्कोर की गणना, सालाना अगस्त-अक्टूबर के महीनों में की जाएगी और डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नामों का प्रकटीकरण हर साल नवंबर महीने में किया जाएगा। तदनुसार, बैंकों को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक आरबीआई को आवश्यक डेटा जमा करने के लिए तैयार रहना होगा। बकेट्स में बैंकों का आवंटन 27. उक्त संकेतकों पर नमूने में बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रणालीगत महत्व स्कोर की गणना की जाएगी। प्रत्येक बैंक के लिए, किसी विशेष संकेतक के लिए स्कोर की गणना नमूने में सभी बैंकों के संकेतक के लिए व्यक्तिगत बैंक राशि को कुल राशि से विभाजित करके की जाएगी। संकेतक स्कोर को आधार अंकों में व्यक्त करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के स्कोर को 1000 से गुणा किया जाएगा। किसी बैंक के समग्र प्रणालीगत महत्व की गणना सभी संकेतकों के भारित औसत स्कोर के रूप में की जाएगी। किसी बैंक के समग्र प्रणालीगत महत्व की गणना सभी संकेतकों के भारित औसत स्कोर के रूप में की जाएगी। जिन बैंकों का स्कोर एक सीमा से अधिक है, उन्हें डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हालाँकि, किसी बैंक को डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न बैंकों के बारे में गुणात्मक विश्लेषण और नियामक/पर्यवेक्षी अंतर्दृष्टि द्वारा भी निर्देशित होगी। बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में आवंटित किया जाएगा। डी-एसआईबी के लिए उच्च पूंजी आवश्यकताएँ 28. डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं की मात्रा मात्रात्मक अंशांकन अभ्यास और देश-विशिष्ट कारकों पर विचार के मिश्रण पर आधारित है। मात्रात्मक अंशांकन अभ्यास दो दृष्टिकोणों पर आधारित था। अंशांकन के लिए पहला दृष्टिकोण अपेक्षित प्रभाव (ईआई) दृष्टिकोण था। ईआई दृष्टिकोण के पीछे तर्क यह है कि प्रणालीगत जोखिम पूंजी अधिभार के अंशांकन से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि एसआईबी की विफलता के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणाली को अपेक्षित नुकसान, गैर-एसआईबी की विफलता से अपेक्षित नुकसान के बराबर है। अपेक्षित हानि को लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) द्वारा डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) के गुणन के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि एसआईबी की विफलता का वित्तीय प्रणाली पर गैर-एसआईबी (कम एलजीडी) की तुलना में बड़ा प्रभाव (उच्च एलजीडी) होगा, एसआईबी का पीडी गैर-एसआईबी से पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए, ताकि एसआईबी और गैर-एसआईबी की विफलता की अपेक्षित हानि बराबर हो सके। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली के मामले में, उच्चतम प्रणालीगत महत्व स्कोर वाले डी-एसआईबी के पीडी को उसके जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 0.88% का अतिरिक्त सीईटी1 लगाकर कम किया जाना चाहिए, ताकि इस की विफलता की ईआई बैंक एक संदर्भ गैर-एसआईबी के बराबर है। 29. अंशांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा दृष्टिकोण जोखिम भारित आस्तियों पर रिटर्न (आरओआरडब्ल्यूए) दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण कमाई की अस्थिरता के संदर्भ में बैंकिंग में जोखिम को परिभाषित करता है। कमाई में अस्थिरता से नुकसान की संभावना बनती है। बदले में, घाटे को वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है, और यह नुकसान की संभावना है जो बैंकों को पूंजी रखने की आवश्यकता पैदा करती है। कमाई की अस्थिरता और पूंजी के बीच का संबंध इस दृष्टिकोण के केंद्र में है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण आर्थिक पूंजी के संदर्भ में जोखिम को मापता है – एक निर्धारित विश्वास अंतराल पर कमाई की अस्थिरता से बचाने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। यह दृष्टिकोण आय को औसत समायोजित आरओआरडबल्यूए के रूप में परिभाषित करता है। बैंक की कमाई के ऐतिहासिक वितरण का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि अत्यधिक नकारात्मक प्राप्तियों को अवशोषित करने और विफलता से बचने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली के मामले में, उच्चतम प्रणालीगत महत्व स्कोर वाले डी-एसआईबी में संदर्भ गैर-एसआईबी की तुलना में जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 2% अतिरिक्त सीईटी1 होना चाहिए। 30. डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सीईटी1 आवश्यकताओं का अंशांकन भी देश-विशिष्ट कारकों पर निर्भर था, जिन्हें पर्यवेक्षी निर्णय के अभ्यास का आधार बनाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण मॉडल जोखिम शामिल होने की संभावना के कारण मॉडलों के आउटपुट पर यांत्रिक निर्भरता से बचने की मांग की गई थी। पर्यवेक्षी निर्णय दो देश विशिष्ट कारकों पर आधारित था - बैंकिंग क्षेत्र में एकाग्रता की डिग्री और जीडीपी के सापेक्ष बैंकिंग क्षेत्र का आकार। बैंकिंग क्षेत्र में एकाग्रता की डिग्री को हर्फिंडाहल-हिर्शमैन इंडेक्स (एचएचआई) की गणना करके मापा गया था। सिस्टम में सभी बैंकों की ऑन-बैलेंस शीट बाजार हिस्सेदारी के वर्ग का उपयोग करते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का एचएचआई 518.53 है। 1000 या उससे कम का एचएचआई स्कोर एक असंकेंद्रित बैंकिंग प्रणाली को दर्शाता है। भारत का HHI स्कोर बताता है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली केंद्रित नहीं है। अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र के आकार का मूल्यांकन सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए घरेलू ऋण के संबंध में किया गया था। अन्य प्रमुख देशों की तुलना में यह प्रतिशत कम है। 31. उक्त के अनुसार मात्रात्मक विश्लेषण और देश-विशिष्ट कारकों के मिश्रण के आधार पर, और आरबीआई के पर्यवेक्षी निर्णय के अनुसार, उच्चतम प्रणालीगत महत्व स्कोर वाले बैंक को सीईटी1 पूंजी के रूप में अतिरिक्त पूंजी शुल्क के रूप में अपनी जोखिम भारित आस्ति का 0.8% रखना आवश्यक होना चाहिए। अन्य बकेट्स को तदनुसार अंशांकित किया गया है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी आवश्यकता को दर्शाने वाली एक तालिका नीचे प्रस्तुत की गई है:
32. अतिरिक्त सीईटी1 आवश्यकताएं मौजूदा पूंजी पर्याप्तता प्रावधानों के अनुरूप, डी-एसआईबी के एकल और समेकित दोनों स्तरों पर लागू होंगी। 33. प्रणालीगत महत्व स्कोर को इस तरह से कैलिब्रेट किया जाएगा कि बकेट 5 में शुरू में कोई बैंक न हो। उच्च सीईटी1 आवश्यकता वाली एक खाली बकेट भविष्य में उनके प्रणालीगत महत्व को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उच्च स्कोर वाले डी-एसआईबीको प्रोत्साहित करेगी। पांचवीं बकेट के भर जाने की स्थिति में, समान रेंज और समान अंतर वाले अतिरिक्त सीईटी1 के साथ एक अतिरिक्त खाली (छठी) बकेट जोड़ी जाएगी। 34. वर्तमान में, भारत में शाखाओं के रूप में काम करने वाले विदेशी बैंक आरबीआई के आदेश के अनुसार अपनी भारतीय पुस्तकों में पूंजी बनाए रखते हैं। इसी प्रकार, विदेशी बैंक अपने मूल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डब्ल्यूओएस) के रूप में आरबीआई के आदेशानुसार स्थानीय अनुषंगी कंपनी में पूंजी बनाए रखेंगे। भारत में किसी विदेशी बैंक द्वारा अतिरिक्त सीईटी1 का रखरखाव, चाहे वह शाखा के रूप में हो या डबल्यूओएस के रूप में, और जी-एसआईबी या डी-एसआईबी के रूप में, निम्नलिखित नियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा:
डी-एसआईबी पर लागू अन्य विनियामक आवश्यकताएं 35. अक्टूबर 2010 के अपने3 पेपर में एफएसबी की सिफारिशों में से एक यह थी कि तरलता अधिभार, कठोर बड़े जोखिम प्रतिबंध आदि सहित आगे के नियामक उपाय भी एसआईबी से निपटने में प्रभावी हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डी-एसआईबी के लिए इन उपायों को लागू करने पर विचार करेगा जब भी बीसीबीएस द्वारा इन पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय ढांचे पर सहमति होगी। इन अतिरिक्त उपायों का कार्यान्वयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत समय-सीमा पर निर्भर होगा। बासल III ढांचे के अन्य तत्वों पर पारस्परिक प्रभाव समूह निरूपण 36. घरेलू बैंकों के लिए, प्रणालीगत महत्ता स्कोर की गणना वैश्विक समेकित तुलन पत्र से संबंधित डेटा के आधार पर की जाएगी। समेकन के प्रयोजन के लिए, परिपत्र डीबीओडी बीपी. बीपी. 72/21.04.018/2001-02, दिनांक 25 फरवरी 2003 में उल्लिखित आवश्यकतानुसार विनियामक समेकन के प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। तथापि, विदेशी बैंकों के लिए, प्रणालीगत महत्ता की गणना स्थानीय समेकित तुलन पत्र4 से संबंधित डेटा के आधार पर की जाएगी। पूंजी संरक्षण बफर पर पारस्परिक प्रभाव 37. उच्च सीईटी1 आवश्यकताओं को पूंजी संरक्षण बफर के विस्तार के रूप में लागू किया जाएगा। यदि कोई डी-एसआईबी अतिरिक्त सीईटी1 आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो यह बासल III ढांचे के तहत लागू लाभ के वितरण और अन्य प्रतिबंधों पर प्रतिबंध के अधीन होगा। उदाहरण के लिए, डी-एसआईबी ढांचे के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद, बकेट1 में आने वाले डी-एसआईबी को आरडब्ल्यूए के 8.2% की सीईटी 1 पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होगी यदि वह पूंजी बफर व्यवस्था के तहत लागू लाभांश/पूंजी वितरण के संबंध में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रखना चाहता है। स्तंभ 2 आवश्यकताओं पर पारस्परिक प्रभाव 38. जब तक डी-एसआईबी ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में अपने प्रणालीगत महत्व को शामिल किया है; पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के दौरान एक ही जोखिम के लिए दो बार पूंजी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, डी-एसआईबी द्वारा अतिरिक्त पूंजी की गैर-प्रणालीगत जोखिमों (उदाहरण के लिए, बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट संकेन्द्रन जोखिम, आदि) में गणना नहीं की जाएगी, जिसे सामान्य तौर पर स्तंभ 2 के तहत शामिल किया जाता है। पर्यवेक्षी निहितार्थ 39. एफएसबी ने अपने अक्टूबर 2011 के पेपर में सिफारिश की थी कि सभी राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के पास वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम के आधार पर एसआईएफआई के लिए विभेदित पर्यवेक्षी आवश्यकताओं और पर्यवेक्षण की तीव्रता को लागू करने का अधिकार होना चाहिए। डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों को उच्च आवृत्ति और ऑन- तथा ऑफसाइट निगरानी की उच्च तीव्रता के रूप में अधिक गहन पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन बैंकों को जोखिम और जोखिम प्रबंधन संस्कृति के मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनाना चाहिए। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 40. डी-एसआईबी पर लागू उच्च पूंजी आवश्यकताएं 1 अप्रैल, 2016 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी और 1 अप्रैल, 2019 से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगी। अतिरिक्त सामान्य इक्विटी आवश्यकता का चरण निम्नानुसार होगा:
प्रकटीकरण 41. डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नामों का प्रकटन प्रति वर्ष नवंबर महीने में किया जाएगा। मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा 42. बैंकों के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने और डी-एसआईबी की पहचान करने के लिए मूल्यांकन पद्धति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी। तथापि, यह समीक्षा तीन साल में कम-से-कम एक बार होगी। समीक्षा में पिछले तीन वर्षों के दौरान ढांचे के कामकाज, प्रणालीगत जोखिम माप के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैद्धांतिक विकास और डी-एसआईबी ढांचे को लागू करने में अन्य देशों के अनुभव और उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को ध्यान में रखा जाएगा। घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) से निपटने के लिए बीसीबीएस सिद्धांत मूल्यांकन पद्धति सिद्धान्त 1: राष्ट्रीय प्राधिकारियों को उस स्तर का आकलन करने के लिए एक पद्धति स्थापित करनी चाहिए जिसके लिए बैंक घरेलू संदर्भ में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हैं। सिद्धान्त 2: डी-एसआईबी के लिए मूल्यांकन पद्धति को बैंक की विफलता के संभावित प्रभाव या बाह्यता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सिद्धान्त 3: डी-एसआईबी की विफलता के प्रभाव का आकलन करने के लिए संदर्भ प्रणाली, घरेलू अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सिद्धांत 4: गृह प्राधिकारियों को समेकित समूह स्तर पर प्रणालीगत महत्व के स्तर के लिए बैंकों का आकलन करना चाहिए, जबकि मेजबान अधिकारियों को उनके प्रणालीगत महत्व की डिग्री के लिए, अपने स्वयं के डाउनस्ट्रीम सहायक कंपनियों में से किसी को शामिल करने के लिए समेकित करते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र में सहायक कंपनियों का मूल्यांकन करना चाहिए। सिद्धांत 5: घरेलू अर्थव्यवस्था पर डी-एसआईबी की विफलता के प्रभाव का, सैद्धांतिक, बैंक-विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए: (ए) आकार; (बी) परस्पर जुड़ाव; (सी) स्थानापन्नता/वित्तीय संस्थान अवसंरचना (बैंकिंग क्षेत्र की केंद्रित प्रकृति से संबंधित विचारों सहित); और (डी) जटिलता (सीमा पार गतिविधि से अतिरिक्त जटिलताओं सहित)। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्राधिकारी अन्य उपायों/डेटा पर विचार कर सकते हैं जो उपरोक्त कारकों में से प्रत्येक के भीतर इन बैंक-विशिष्ट संकेतकों को सूचित करेंगे, जैसे कि घरेलू अर्थव्यवस्था का आकार। सिद्धांत 6: राष्ट्रीय प्राधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में बैंकों के प्रणालीगत महत्व का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका मूल्यांकन प्रासंगिक वित्तीय प्रणालियों की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और डी-एसआईबी आकलन के बीच का अंतराल जी-एसआईबी से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत 7: राष्ट्रीय प्राधिकारियों को सार्वजनिक रूप से उस जानकारी का प्रकटन करना चाहिए जो उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था में बैंकों के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने के लिए नियोजित पद्धति की रूपरेखा प्रदान करती है। उच्च हानि अवशोषण सिद्धांत 8: राष्ट्रीय प्राधिकारियों को एचएलए के स्तर को जांचने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियों और विचारों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए जिनकी रूपरेखा को उनके अधिकार क्षेत्र में डी-एसआईबी के लिए आवश्यकता होगी। डी-एसआईबी के लिए कैलिब्रेटेड एचएलए के स्तर को पर्यवेक्षी निर्णय के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मात्रात्मक पद्धतियों (जहां उपलब्ध हो) और देश-विशिष्ट कारकों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। सिद्धांत 9: बैंक पर लगाई गई एचएलए आवश्यकता प्रणालीगत महत्व के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, जैसाकि सिद्धांत 5 के तहत चिह्नित किया गया है। सिद्धांत 10: राष्ट्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जी-एसआईबी और डी-एसआईबी ढांचे का अनुप्रयोग उनके अधिकार क्षेत्र में संगत है। गृह प्राधिकारियों को एचएलए आवश्यकताएँ लागू करनी चाहिए जिन्हें वे मूल और/या समेकित स्तर पर अंशांकित करते हैं, और मेजबान प्राधिकारियों को एचएलए आवश्यकताएँ लागू करनी चाहिए जिन्हें वे उप-समेकित/सहायक स्तर पर अंशांकित करते हैं। गृह प्राधिकारियों को यह परीक्षण करना चाहिए कि मूल बैंक को स्टैंड-अलोन आधार पर पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया गया है, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें सहायक स्तर पर डी-एसआईबी एचएलए आवश्यकता लागू होती है। गृह प्राधिकारियों को उस मामले में डी-एसआईबी या जी-एसआईबी एचएलए आवश्यकताओं में से किसी एक को लागू करना चाहिए, जहां बैंकिंग समूह को गृह क्षेत्राधिकार में डी-एसआईबी के साथ-साथ जी-एसआईबी के रूप में चिह्नित किया गया है। सिद्धांत 11: ऐसे मामलों में जहां किसी बैंक की सहायक कंपनी को मेजबान प्राधिकरण द्वारा डी-एसआईबी माना जाता है, गृह और मेजबान अधिकारियों को मेजबान क्षेत्राधिकार के प्रासंगिक कानूनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के भीतर, उचित एचएलए आवश्यकता पर समन्वय और सहयोग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सिद्धांत 12: एचएलए आवश्यकता पूरी तरह से कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) द्वारा पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीयप्राधिकारियों को डी-एसआईबी द्वारा उत्पन्न जोखिमों को समाधान करने के लिए कोई भी अतिरिक्त आवश्यकताएं और अन्य नीतिगत उपाय लागू करने चाहिए जिन्हें वे उचित मानते हैं। प्रणालीगत महत्वपूर्ण स्कोर की गणना के लिए डेटा आवश्यकताएँ ए. आकार ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट आकार (बासल III लीवरेज अनुपात की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सपोजर माप के समान) बी. अंतर्संयोजनात्मकता अंतर-वित्तीय प्रणाली परिसंपत्तियाँ i. वित्तीय संस्थानों को ऋण देना (अनाहरित प्रतिबद्ध लाइनों सहित) ए. अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा की गई सभी धनराशियां बी. अन्य वित्तीय संस्थानों तक विस्तारित अनाहरित प्रतिबद्ध लाइनें ii. अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग ए. ऋण प्रतिभूतियां बी. वाणिज्यिक पत्र सी. जमा प्रमाण पत्र डी. इक्विटी होल्डिंग्स iii. प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) का सकल सकारात्मक वर्तमान एक्सपोज़र iv. वित्तीय संस्थानों के साथ ओटीसी डेरिवेटिव ए. सकल सकारात्मक उचित मूल्य बी. संभावित भविष्य एक्सपोजर सी. अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रखी गई संपार्श्विक का उचित मूल्य अंतर-वित्तीय प्रणाली देनदारियाँ i. वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा (अनाहरित प्रतिबद्ध लाइनों सहित) ए. सभी धनराशि बैंकों द्वारा जमा की गई बी. गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा की गई सभी धनराशि सी. अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त अनाहरित प्रतिबद्ध लाइनें ii. एसएफटी का सकल नकारात्मक वर्तमान एक्सपोजर iii. वित्तीय संस्थानों के साथ ओटीसी डेरिवेटिव ए. सकल नकारात्मक उचित मूल्य बी. संभावित फ्यूचर एक्सपोजर सी. संपार्श्विक का उचित मूल्य जो अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है नोट: आंतर-वित्तीय आस्तियां और आंतर-वित्तीय देनदारियों में रिपोर्ट किए गए एसएफटी और ओटीसी डेरिवेटिव के लिए, जहां बेसल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों5 में निर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध मौजूद हैं, ऐसे लेनदेन को बैंक शुद्ध आधार पर रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक द्वारा जारी कुल विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ* (एक वर्ष से कम और अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए अलग) i. ऋण प्रतिभूतियों ii. वाणिज्यिक पत्र iii. जमा प्रमाणपत्र iv. इक्विटी * इस शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियों का मूल्य उनके बाजार मूल्य पर आधारित होगा। सी. स्थानापन्नता i. अभिरक्षा में आस्तियां ii. भारतीय रुपये में किया गया डिजिटल भुगतान (लेन-देन के मूल्य पर 75 प्रतिशत भार और लेन-देन की मात्रा पर 25 प्रतिशत भार) iii. ऋण और इक्विटी बाजारों में हामीदारी लेनदेन का मूल्य डी. जटिलता i. ओटीसी डेरिवेटिव्स का अनुमानित मूल्य सीसीपी के माध्यम से मंजूरी और द्विपक्षीय रूप से मंजूरी के आधार पर अलग किया गया है ii. व्यापार के लिए रखी गई और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों का मूल्य* iii. क्रॉस क्षेत्राधिकार संबंधी देनदारियां * इन श्रेणियों में रखी गई प्रतिभूतियों का सबसेट जो बासल III चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) दिशानिर्देशों6 में परिभाषित स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियों (लागू हेयरकट के साथ) की परिभाषा को पूरा करता है, में कटौती की जाएगी। नोट: डेटा संग्रह के उद्देश्य से, नमूने में शामिल सभी बैंकों को एक एक्सेल शीट और एक मार्गदर्शन नोट प्रदान किया जाएगा जिसमें डेटा आवश्यकताओं और डेटा की रिपोर्टिंग के तरीके का विस्तार से वर्णन होगा। 1 यह दस्तावेज़ पहली बार 22 जुलाई 2014 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और समयसीमा में संशोधन के संबंध में ही इसे अद्यतन किया गया है। 2 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf 3 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf 4 पैरा 16B(ii) - परिपत्र डीबीओडी. सं. एफएसडी.बीसी.46/24.01.028/2006-07 दिनांक दिसंबर 12, 2006. 5 आरबीआई मास्टर परिपत्र DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई, 2023 जिसका शीर्षक समय-समय पर संशोधित 'बासल III पूंजी विनियमन' है। 6 आरबीआई का 'चलनिधि मानकों पर बासल III फ्रेमवर्क - तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), तरलता जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' विषय पर परिपत्र दिनांक 9 जून 2014 DBOD.BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 जिसका समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
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