धोखाधड़ियां – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
धोखाधड़ियां – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग
आरबीआई 2011-12/ 266 21 नवंबर 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के प्रिय महोदय, धोखाधड़ियां – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग कृपया 01 जुलाई 2011का हमारा अग्रेषित मास्टर परिपत्र 'धोखाधड़ियां – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग' बैंपर्यवि.एफआर एमसी.बीसी.सं.1 / 23.04.001 / 2011-12 देखें । 2. देश में 12 बड़े बैंकों जिनके नाम अनुबंध में दिए गए हैं, का पर्यवेक्षण व निगरानी करने तथा संबंधित गतिविधियों के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय में वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) का गठन होने पर 'धोखाधड़ियां – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग' पर दिनांक 01 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी.बीसी.सं.1/23.04.001/2011-12 के पैरा 3.1.4 में आरबीआई के विभिन्न कार्यालयों में धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग करने के संबंध में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है : 3.1.4 अ) रु. 1 लाख से 50 लाख तक की राशि संबंधी धोखाधड़ी के मामले i) उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित शाखा में धोखाधड़ी हुई है। ii) उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है। नोट : यदि बैंक वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) के पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत आता है तो रिपोर्टिंग क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है, के बदले भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) (अनुबंध में सूचीबद्ध 12 बैंक), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुबई – 400005 को की जानी है। ब) रु. 50 लाख और उससे उपर की राशि संबंधी धोखाधड़ी के मामले i) उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है। नोट : यदि बैंक वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) के पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत आता है तो रिपोर्टिंग क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है, के बदले भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) (अनुबंध में सूचीबद्ध 12 बैंक), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुबई – 400005 को की जानी है। ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुबई – 400005 को की जानी है। रु. 1.00 लाख और उससे उपर की राशि के सभी मामलों में धोखाधड़ी का पता लगने के तत्काल बाद भारतीय रिज़र्व बैंक, धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को एफएमआर प्रारुप में धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्टों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3. 'धोखाधड़ियां – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग' पर दिनांक 01 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी.बीसी.सं.1/23.04.001/2011-12 के पैरा 3.2.6 में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया है और इसके बाद से बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली के संबंध में अपनी शाखाओं को जारी किए गए परिपत्र की प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक, धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह, बैंक धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली के संबंध में अपनी शाखाओं को जारी किए गए परिपत्र की प्रति समय-समय पर होने वाली अपने बोर्ड की बैठकों में इसकी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। भवदीय (ए माडासामी) वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) के पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत आने वाले बैंकों की सूची :
|