धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग
भारिबैं/2012-13/329 13 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/ महोदय/ महोदया, धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 का कृपया संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जिसमें धोखाधड़ी होने पर संभावित रूप से रू. 25 लाख तथा उससे अधिक का नुकसान शामिल है, उसकी सूचना धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय मुंबई को दी जाए तथा कार्य प्रणाली और धोखाधड़ी किस प्रकार प्रकाश में आया यह बताते हुए, इसकी एक प्रतिलिपि गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक , केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए। ऐसे मामलों को अन्य विवरणियों के साथ शामिल कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। 3. समीक्षा के बाद तथा प्रक्रिया और कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने के एक अंग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 को संशोधित किया जाए। तदनुसर रू 25 लाख तथा उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी प्रयास के मामलों की सूचना देने की प्रक्रिया को इस परिपत्र की तारीख से बन्द कर दिया जाए। 4. तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रू 25 लाख और उससे अधिक राशि के अलग – अलग मामलों को पहले की तरह उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में दिये निर्देशों के अनुसार अपने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाने वाली धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
भवदीया, (उमा सुब्रमणियम) |