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धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग

भारिबैं/2012-13/329
गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:315 /03.10.42 /2012-13

13 दिसम्बर 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी

महोदय/ महोदया,

धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 का कृपया संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जिसमें धोखाधड़ी होने पर संभावित रूप से रू. 25 लाख तथा उससे अधिक का नुकसान शामिल है, उसकी सूचना धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय मुंबई को दी जाए तथा कार्य प्रणाली और धोखाधड़ी किस प्रकार प्रकाश में आया यह बताते हुए, इसकी एक प्रतिलिपि गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक , केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए। ऐसे मामलों को अन्य विवरणियों के साथ शामिल कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

3. समीक्षा के बाद तथा प्रक्रिया और कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने के एक अंग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 को संशोधित किया जाए। तदनुसर रू 25 लाख तथा उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी प्रयास के मामलों की सूचना देने की प्रक्रिया को इस परिपत्र की तारीख से बन्द कर दिया जाए।

4. तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रू 25 लाख और उससे अधिक राशि के अलग – अलग मामलों को पहले की तरह उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में दिये निर्देशों के अनुसार अपने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाने वाली धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

  • धोखाधड़ी के प्रयास की कार्य प्रणाली

  • कैसे वह प्रयास धोखाधड़ी में कार्यान्वित नहीं हो पाया या कैसे वह प्रयास असफल / विफल किया गया ।

  • वर्तमान प्रणाली और नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदम ।

  • जहां धोखाधड़ी का प्रयास किया गया वहाँ उस क्षेत्र में लागू की गई नई प्रणालियाँ व स्थापित नियंत्रण ।

  • इसके अतिरिक्त उस वर्ष के दौरान पता लगाए गए ऐसे मामलों की वार्षिक समेकित समीक्षा जिसमें निम्न प्रकार की सूचना होनी चाहिए, जैसे परिचालन का क्षेत्र, जहां ऐसे प्रयास किए गए प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र की जानकारी, वर्ष के दौरान स्थापित नई प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों की प्रभावकारिता , पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृति, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों में आगे और बदलाव की आवश्यकता, यदि कोई है, इत्यादि। यह सूचना 31 मार्च 2013 को समाप्त हर वर्ष ,वर्ष से शुरू करते हुए हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, संबन्धित वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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