भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति
आरबीआई/2021-22/136 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है।
3. अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी लगाने/ अंतरण (लाभों के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन सहित) के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति की आवश्यकता उन बैंकों को नहीं होगी जो विनियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं (पूंजी बफ़र1 सहित) । इसके बजाय, बैंक इसके लिए अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। 4. ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय, बैंकों को व्यापार योजनाओं, घरेलू और मेजबान देश के विनियामकीय आवश्यकताओं और उनके विदेशी केंद्रों के निष्पादन मापदंडों सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं के विश्लेषण करने होंगे। 5. जो बैंक उक्त पैरा 3 में निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अब तक की तरह आरबीआई का पूर्वानुमोदन लेना होगा । रिपोर्टिंग 6. बैंक अपने विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाना और/या लाभ के प्रतिधारण2/ अंतरण/ प्रत्यावर्तन के ऐसे सभी घटनाओं की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करें और एक प्रति प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करें । प्रयोज्यता 7. यह परिपत्र विदेशी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सिवाय सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है। ये निदेश परिपत्र की तारीख से लागू हैं। भवदीया, (उषा जानकीरामन) 1 पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी), घरेलू - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) पूंजी आवश्यकताएं जहां लागू है सहित, और प्रति-चक्रीय पूंजी बफर, जैसाकि अधिदेशित है। 2 विदेशी शाखा/ अनुषंगी में लाभ के प्रतिधारण के मामले में, विदेशी शाखा/ अनुषंगी के वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग की जाए। |