ऋण सूचना का कारोबार आरंभ करने के लिए ‘पंजीकरण प्रमाण पत्र’ की स्वीकृति - एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना का कारोबार आरंभ करने के लिए ‘पंजीकरण प्रमाण पत्र’ की स्वीकृति - एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आरबीआइ/2009-10/345 मार्च 04, 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ऋण सूचना का कारोबार आरंभ करने के लिए ‘पंजीकरण प्रमाण पत्र’ कृपया 27 फरवरी 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीएल. 11590/20.16.034/2007-08 देखें जिसके द्वारा ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे आधारभूत आंकड़े तैयार करने के लिए शीघ्र कदम उठायें तथा जब ऋण सूचना कंपनियां कारोबार करने लगेंगी तब कोई समय नष्ट किये बिना ऋण सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान करने के लिए तैयार रहें। 2. जैसा कि आपको मालूम है भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) जनवरी 2001 से ऋण सूचना कंपनी के रूप में कार्य कर रही है तथा बैंक और वित्तीय संस्थाएं हमारे 4 जून 2002 के पत्र बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 111/20.16.001/2001-02 तथा 1 अक्तूबर 2002 के पत्र बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 29/20.16.002/ 2002-03 के अनुसार सिबिल को आंकड़े प्रेषित कर रही हैं। 3. हम सूचित करते हैं कि हमने 17 फरवरी 2010 को एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऋण सूचना का कारोबार आरंभ करने के लिए ‘पंजीकरण प्रमाण पत्र’ जारी किया है । कंपनी का पता निम्नानुसार है : निदेशक कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय, (विनय बैजल) |