ऋण सूचना का व्यवसाय आरंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना - एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉरमेंशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लि. - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना का व्यवसाय आरंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना - एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉरमेंशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लि.
आरबीआई/2009-10/354 23 मार्च 2010 अध्यक्ष प्रिय महोदय, ऋण सूचना का व्यवसाय आरंभ करने के लिए कृपया 20 अक्तूबर 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.32/03.05.33/2009-10 देखें जिसमें ऋण सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संबंध में सूचना देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जब कभी भी ऋण सूचना कंपनियां काम करना आरंभ करें, समय गंवाए बिना डाटा बेस तैयार करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने और ऋण सूचना के कारगर आदान-प्रदान हेतु तैयार रहने के लिए कहा गया है। 2. जैसाकि आपको विदित है, भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. (सिबिल) ने जनवरी 2001 से कार्य करना आरंभ कर दिया है तथा बैंक सिबिल को डाटा भेज रहे हैं। 3. हमने ऋण सूचना का व्यवसाय आरंभ करने के लिए एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनी ऑफ इडिया प्राइवेट लि. को 17 फरवरी 2010 को ’पंजीकरण प्रमाणपत्र’ जारी किया है। कंपनी का पता नीचे दिया गया है। निदेशक कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (आर.सी.षडंगी) |