वस्तुओं के नि:शुल्क निर्यात के लिए ईडीएफ (EDF) से छूट प्रदान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वस्तुओं के नि:शुल्क निर्यात के लिए ईडीएफ (EDF) से छूट प्रदान करना
भा.रि.बैंक/2015-16/332 03 मार्च 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, वस्तुओं के नि:शुल्क निर्यात के लिए ईडीएफ (EDF) से छूट प्रदान करना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 26 अप्रैल 2003 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 94 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार निर्यातकों को वस्तुओं के नि:शुल्क निर्यात के लिए जी.आर. से छूट देना प्रारम्भ किया गया था । विदेश व्यापार नीति 2004-2009 की कार्यप्रणाली संबंधी हैंडबूक (Handbook of Procedures) के खंड-I के पैरा 2.52.1 के तहत स्टेटस होल्डरों को यह सुविधा प्रदान की गयी कि स्टेटस होल्डर निर्यातक 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अथवा पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात उगाही के 2%, जो भी उच्चतर हो, के अधीन, निर्यात प्रोत्साहन के तहत मुक्त निर्यात-योग्य वस्तुओं का नि:शुल्क आधार पर निर्यात करने के लिए पात्र होंगे। 2. भारत सरकार ने 4 जून 2015 की संशोधन अधिसूचना सं. 9/2015-2020 के तहत यह अधिसूचित किया है कि स्टेटस होल्डरों को यह सुविधा प्रदान की गयी है कि स्टेटस होल्डर निर्यातक 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अथवा पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात उगाही के 2%, जो भी निम्नतम हो, के अधीन, निर्यात प्रोत्साहन के तहत मुक्त निर्यात-योग्य वस्तुओं का नि:शुल्क आधार पर निर्यात करने के लिए पात्र होंगे। अत: संशोधित मानदंडों के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, स्टेटस होल्डर निर्यातकों से वस्तुओं के नि:शुल्क निर्यात के लिए निर्यात घोषणा फार्म (EDF) से छूट की मंजूरी के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करें। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु के बारे में अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं। भवदीय (ए. के. पाण्डेय) |