जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश
आरबीआई/2011-12/559 11 मई 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/ महोदया जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश जैसा की आपको पता होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि जहां कहीं भी पाँच या इससे अधिक परिचालनगत बैंक हों और समाशोधन गृह न हो वहाँ समाशोधन गृह की स्थापना की जाए, इस संबंध में जिला मुख्यालयों को छूट दी गई है क्योंकि यहाँ तीन बैंकों की उपस्थिति समाशोधन गृह की स्थापना के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रयास में, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सतत रूप से नए समाशोधन गृह खोलने के लिए स्थान और बैंकों की पहचान करते रहते हैं। ऐसे सतत प्रयासों के चलते, अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1200 समाशोधन गृह हैं जिनमें से 200 से अधिक समाशोधन गृह केवल पिछले चार वर्षों (2008-2012) के दौरान ही आरंभ किए गए हैं। 2. हालांकि, अभी भी कई स्थान/जिले ऐसे हैं जहां तीन बैंकों से कम की उपस्थिति अथवा बैंक शाखाओं के पहुँच से बाहर होने अथवा एक औपचारिक समाशोधन गृह के लिए आवश्यक चेकों की मात्रा के काफी कम होने के कारण औपचारिक समाशोधन गृह नहीं खोले जा सके हैं। ऐसी जगहों में ग्राहक के खाते में नामे लिखने के लिए बैंक, ऐसे लिखतों के द्विपक्षीय विनिमय/काउंटर पर प्रस्तुतीकरण करने की परिपाटी अपना रहे हैं और उसके पश्चात विभिन्न माध्यमों से बैंकों के बीच निधियों का निपटान किया जा रहा है। इसलिए इस संबंध में एक समान परिपाटी नहीं है। 3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि, अनुबंध - I में दिये किए गए वर्णन के अनुसार ऐसे स्थानों में जहां कोई समाशोधन गृह नहीं है वहाँ बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु औपचारिक दिशानिर्देश जारी किए जाएँ। बैंकों को यह सलाह दी जाती है की वे ऐसे स्थानों में स्थित अपनी शाखाओं को इस बारे में निर्देश दें कि वे चेकों की त्वरित वसूली और बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए उक्त दिशानिर्देशों का पालन करें। 4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें और अनुपलना सुनिश्चित करें। बैक शाखाओं द्वारा ऐसी पहली मासिक अनुपलना रिपोर्ट दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 को या इससे पूर्व अनुबंध II में विहित प्रारूप में हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे आती हैं। भवदीय (विजय चुग) संलग्नक: यथोक्त जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश
माह के दौरान द्विपक्षीय विनिमय के माध्यम से निपटाए गए लिखतों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (ऐसी व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जाए) सेवा में, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष .................
(शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर) (हम यह पुष्टि करते हैं की चेकों का लेनदेन उसी दिन अथवा अगले दिन किया जाता है और लेनदेन के ही दिन निपटान (settlement) कर दिया जाता है) (शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर) दिनांक |