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जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश

आरबीआई/2011-12/559
भु.नि.प्र.वि.कें.का. सीएचडी सं.2073/03.02.01/2011-12

11 मई 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय/ महोदया

जहां कोऔपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश

 जैसा की आपको पता होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि जहां कहीं भी पाँच या इससे अधिक परिचालनगत बैंक हों और समाशोधन गृह न हो वहाँ समाशोधन गृह की स्थापना की जाए, इस संबंध में  जिला मुख्यालयों को छूट दी गई है क्योंकि यहाँ तीन बैंकों की उपस्थिति समाशोधन गृह की स्थापना के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रयास में, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सतत रूप से नए समाशोधन गृह खोलने के लिए स्थान और बैंकों की पहचान करते रहते हैं। ऐसे सतत प्रयासों के चलते, अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1200 समाशोधन गृह हैं जिनमें से 200 से अधिक समाशोधन गृह केवल पिछले चार वर्षों (2008-2012) के दौरान ही आरंभ किए गए हैं।

2. हालांकि, अभी भी कई स्थान/जिले ऐसे हैं जहां तीन बैंकों से कम की उपस्थिति अथवा बैंक शाखाओं के पहुँच से बाहर होने अथवा एक औपचारिक समाशोधन गृह के लिए आवश्यक चेकों की मात्रा के काफी कम होने के कारण औपचारिक समाशोधन गृह नहीं खोले जा सके हैं। ऐसी जगहों में ग्राहक के खाते में नामे लिखने के लिए बैंक, ऐसे लिखतों के द्विपक्षीय विनिमय/काउंटर पर प्रस्तुतीकरण करने की परिपाटी अपना रहे हैं और उसके पश्चात विभिन्न माध्यमों से बैंकों के बीच निधियों का निपटान किया जा रहा है। इसलिए इस संबंध में एक समान परिपाटी नहीं है।

3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि, अनुबंध - I में दिये किए गए वर्णन के अनुसार ऐसे स्थानों में जहां कोई समाशोधन गृह नहीं है वहाँ बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु औपचारिक दिशानिर्देश जारी किए जाएँ। बैंकों को यह सलाह दी जाती है की वे ऐसे स्थानों में स्थित अपनी शाखाओं को इस बारे में निर्देश दें कि वे चेकों की त्वरित वसूली और बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए उक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।

4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें और अनुपलना सुनिश्चित करें। बैक शाखाओं  द्वारा ऐसी पहली मासिक अनुपलना रिपोर्ट दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 को या इससे पूर्व अनुबंध II  में विहित प्रारूप में हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे आती हैं।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त


अनुबंध –I

जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश

  1. बैंक, आपसी विचार –विमर्श से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अन्य बैंकों के लिखतों की आपसी सहमति से निर्णय लिए गए स्थान और समय पर प्रत्येक कार्यदिवस में सुपुर्दगी/लेनदेन सुनिश्चित हो।

  2. यह सुनिश्चित करें कि चेक का निपटान उसी दिन हो जाए और वापस आने वाले लिखतों का दोबारा लेनदेन आपसी सहमति से निर्णय लिए गए स्थान और समय पर हो।

  3. नकदी, अंतरण इत्यादि के माध्यम से वसूली से होने वाली प्राप्ति के निपटान के लिए व्यवस्था करना।

  4. प्रस्तुतकर्ता बैंक को इस बात में सक्षम होना चाहिए कि वो प्रस्तुतकर्ता ग्राहक के खाते में निपटान के दिन ही आभासी क्रेडिट  दिखा सके और ग्राहक को बैंक की चेक संग्रहण नीति (सीपीसी) के अनुसार समाशोधन क्रेडिट का उपयोग करने दे।


अनुबंध –II

माह के दौरान द्विपक्षीय विनिमय के माध्यम से निपटाए गए लिखतों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

(ऐसी व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष .................

1.

बैंक का नाम

 

2.

जिले का नाम

 

3.

शाखाओं की संख्या

 

4.

अन्य बैंक का नाम जिसके साथ विनिमय किया गया हो

 

5.

विनिमय किए जाने वाले चेकों की दैनिक औसत मात्रा

 

6.

चेकों का दैनिक औसत मूल्य

 

(शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर)

(हम यह पुष्टि करते हैं की चेकों का लेनदेन उसी दिन अथवा अगले दिन किया जाता है और लेनदेन के ही दिन निपटान (settlement) कर दिया जाता है)

(शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर)

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