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वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

आरबीआई/2006-07/67
संदर्भ सं. एफएमडी सं. 6/02.06.001/2006-07

13 जुलाई 2006
आषाढ़ 22,1928 (एस)

सभी अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर
और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालाक

महोदय,

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

जैसा कि आप जानते हैं, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), वचन पत्र के रूप में जारी एक प्रतिभूति-रहित मुद्रा बाजार लिखत है जिसे 1990 में भारत में पेश किया गया था ताकि उच्च रेटेड कॉर्पोरेट उधारकर्ता अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता ला सकें और निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत प्रदान किया जा सके। सीपी जारी करने के लिए दिशा-निर्देश वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित विभिन्न निर्देशों द्वारा शासित होते हैं।

इस विषय पर सभी मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों/निदेशों को शामिल करते हुए मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन करता है, जहां तक वे सीपी जारी करने के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित हैं। इस परिपत्र को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के मास्टर परिपत्र पर रखा गया है।

सादर,

(चंदन सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

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