वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश
वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश
औनिऋवि. सं. 11 /08.15.01/2002-2003
दिनांक 12 नवंबर, 2002
सभी अनुसूचित बैंकों के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक,
प्राथमिक व्यापारी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ
प्रिय महोदय,
वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश
वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देशों के बारे में दिनांक 23 जुलाई 2001 का हमारा परिपत्र सं. औनिऋवि. 2/ 08.15.01/2001-2002 देखें।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संदर्भ में हमने उपर्युक्त दिशानिर्देशों की हाल ही में समीक्षा की। अब यह निर्णय लिया गया है कि निर्गमकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट अनुसूची II के साथ दस्तावेज प्रस्तुत न करें। तदनुसार हम यह सूचित करते हैं कि भविष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाएँ, एवं तदनुसार अनुसूची II को संशोधित करके निम्नलिखित दस्तावेजों को हटाया जा रहा है:
(क) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रतिलिपि (क्रमांक v पर)
(ख) क्रेडिट रेटिंग प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (क्रमांक ix पर)
संशोधित प्रोफॉर्मा संलग्न है।
भवदीय,
(पी आर चंद्रन्)
उप महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोपरि