भारतीस कंपनियों के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) निर्गमों के समयपूर्व भुगतान के लिए दिशानिदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीस कंपनियों के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) निर्गमों के समयपूर्व भुगतान के लिए दिशानिदेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.88 मार्च 27, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, भारतीस कंपनियों के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मार्च 11, 2002 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्रमांक 29 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन गठित भारतीय कंपनी अथवा निगमी निकाय को, रिज़र्व बैंक अथवा सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जारी करने की अनुमति दी गई है। 2. चूँकि भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों को मौजूदा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के समययपूर्व भुगतान की अनुमति देने का निर्णय किया है और तदनुसार फरवरी 5, 2003 को जारी प्रेस नोट द्वारा भारतीय कंपनियों के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के निर्गमों के समयपूर्व भुगतान के लिए दिशा निदेश अधिसूचना किया है (प्रतिलिपि संलग्न) इसलिए प्राधिकृत व्यापारी अब उक्त प्रेस नोट में नियम शर्तों के अधीन मौजूदा परिवर्तनीय बांडो के समयपूर्व भुगतान के लिए भारतीय कंपनियों को अनुमति दे सकते हैं। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, |