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प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशा-निर्देश

आरबीआई/2004/322
आरपीसीडी.पीएलएफएस.बीसी.सं.68/05.04.02/2004-05                               

 30 दिसंबर 2005

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

प्रिय महोदय,

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशा-निर्देश

जैसा कि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हाल ही में आई समुद्री सुनामी से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों को स्थिति का आकलन करने और हमारे स्थायी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपत्र आरपीसीडी. सं. पीएस. बीसी. 6/पीएस.126-84 दिनांक 2 अगस्त 1984 के अनुसार प्रभावित लोगों को उचित राहत प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

इस परिपत्र के पैराग्राफ 24 के अनुसार, मौजूदा उधारकर्ताओं को सामान्य उपभोग के उद्देश्यों के लिए 250 रुपये तक के ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं। जिन राज्यों में राज्य सरकारों ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस तरह के ऋण देने के लिए जोखिम निधि बनाई है, वहां हमारे परिपत्र आरपीसीडी. सं. पीएलएफएस. बीसी. 53/05.04.02/92-93 दिनांक 6 जनवरी, 1993 के तहत यह सीमा बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।

2. कुछ राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर, हाल ही में आई सुनामी से प्रभावित लोगों के लिए सामान्य प्रयोजनों के लिए उपभोग ऋण की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसलिए, बैंकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और अपने नियंत्रण कार्यालयों/शाखाओं को प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत प्रदान करने के लिए सूचित करें। कृपया अपने बैंक द्वारा की गई कार्रवाई से हमें तुरंत अवगत कराएं।

4. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना अवश्य भेजें।

 
भवदीय
हस्ता /-
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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