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प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा
किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश

ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 2 /05.04.02/2002-2003

अगस्त 3, 2002

अविलम्ब

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त )

महोदय,

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा
किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश

जैसा कि आपको ज्ञात है कि देश के कुछ हिस्से सूखे तथा बाढ़ की चपेट में आ गए हैं जिसके परिणामस्वरुप फसलों और सम्पत्ति को क्षति हुई है । बैंकों से अपेक्षा है कि वे प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाएँ ।

2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान 2 अगस्त 1984 के अपने परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएस.बीसी.6.पीएस.126-84 की ओर आकृष्ट करते हैं, जिसमें बैंकों को इस आशय के विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए थे कि वे हर बार भारतीय रिज़र्व बैंक से पृथक अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करें । उक्त दिशानिर्देशों को 20 जून 1998 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस. बीसी.128/05.04.02/97-98 द्वारा और संशोधित करके कृषि अग्रिमों के संबंध में प्रभावित किसानों को दी जाने वाली राशि का आकार तय करने तथा परिचालनात्मक पहलुओं के संबंध में बैंकों को और ज्यादा विवेकाधिकार और शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थी । उक्त अनुदेशों को हमारे 11 नवंबर 1999 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.37/05.04.02/ 99-2000 में दोहराया गया था ।

3. कृपया उपर्युक्त स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत प्रदान करने हेतु तुरन्त कार्रवाई करें । कृपया इस संबंध में आपके बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में हमें अविलम्ब सूचित करें ।

कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीया

( श्रीमती वाणी जे . शर्मा )
मुख्य महाप्रबंधक

उक्त दिनांक का परांकन ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं. 72 /05.04.02/2002-2003 ।

डाक सूची के अनुसार ।

( श्रीमती दीपाली पंत जोशी )
महाप्रबंधक

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